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Ali Fazal ने जामिया की Safoora Zargar के लिए पीएम मोदी से की अपील, कहा- जेल में एक प्रेग्नेंट महिला है..

अली फजल ने पीएम मोदी से की अपील (Ali Fazal Appeal to PM Modi) जेल में बंद जामिया की मीडिया प्रभारी सफुरा जर्गर के लिए किया ट्वीट (Ali Fazal Tweet on Safoora Zargar) सफुरा पर नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ मुहिम को बढ़ावा देने का आरोप (Safoora Zargar Anti-CAA Protests)

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Neha Gupta

Jun 06, 2020

Ali Fazal Appeal to PM Modi

Ali Fazal Appeal to PM Modi

नई दिल्ली | बॉलीवुड एक्टर अली फजल (Ali Fazal) ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से एक अपील की जिसको लेकर वो सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने जामिया की सफूरा जर्गर (Jamia Milia student Safoora Zargar) जो जेल में बंद हैं उनके लिए एक ट्वीट किया है और पीएम मोदी से उन्हें जेल से निकालकर सही जगह रखने की मांग (Ali Fazal Appeal to PM Modi) की है। दरअसल सफूरा जर्गर पर लॉकडाउन के बीच में CAA का प्रोटेस्ट करने और उसके बढ़ावा देने का (Safoora Zargar Anti-CAA Protests) आरोप है। सफूरा जर्गर जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी (Jamia Coordination Committee) की मीडिया प्रभारी हैं जो इस वक्त प्रेग्नेंट हैं लेकिन जेल में (Safoora Zargar in Tihar Jail) बंद हैं। अली के ट्वीट के बाद कई लोग सफूरा को जेल से निकाले जाने की मांग कर रहे हैं।

अली फजल ने ट्वीट (Ali Fazal Tweet) कर लिखा- सर नरेंद्र मोदी जेल में एक प्रेग्नेंट महिला (Safoora Zargar Pregnant) है जिसका नाम सफूरा जर्गर है। उसके अंदर एक जिंदगी पल रही है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस मुश्किल वक्त में उसके रहने के बेहतर तरीके एक बार फिर सोंचे। शायद आइसोलेशन में रख दें? इस देश की माएं आपके फैसलों से सुरक्षित महसूस करेंगी। अली के इस ट्वीट के बाद कुछ लोग उनके फेवर में बोल रहे हैं तो कुछ उनका विरोध भी जता रहे हैं। अली के एक पुराने ट्वीट को लेकर यूजर्स उनपर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि वो भी CAA (Citizenship Amendment Act) के खिलाफ की जा रही मुहिम में शामिल थे।

बता दें कि सफूरा जर्गर पर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन (Jafrabad Metro Station) के पास महिलाओं को इकट्ठा करने का आरोप है। जिसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा के देखते हुए सफूरा जर्गर को दो महीने पहले गिरफ्तार कर लिया था। उनकी जमानत की अर्जी भी खारिज की जा चुकी है। कोर्ट ने कहा था कि जब आप अंगारे के साथ खेलते हैं, तो चिंगारी से आग भड़कने के लिए हवा को दोष नहीं दे सकते। कोर्ट के मुताबिक सफूरा ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के प्रावधानों के तहत इसका उल्लंघन किया है।