
एक्टर जैकी श्रॉफ
दिल्ली हाई कोर्ट ने जैकी श्रॉफ द्वारा दायर की गई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। अब कोर्ट ने जैकी श्रॉफ के बिना इजाजत के व्यवसायिक उद्देश्यों के लिए उनके नाम, उपनाम (जैकी और जग्गू दादा) और फोटोज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने कहा, "ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पर वॉलपेपर, टी-शर्ट और पोस्टर बेचने वाली संस्थाएं और आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस चैटबॉट प्लेटफॉर्म को चलाने वाली संस्थाएं एक्टर के व्यक्तित्व और प्रचार अधिकारों का उल्लंघन कर रही है। जैकी एक सेलेब्रिटी हैं। उनको उनके व्यक्तित्व और विशेषताओं पर स्वाभाविक अधिकार है।"
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ऐसे में अब कोर्ट ने जैकी की इजाजत के बगैर व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उनके नाम, उपनाम और फोटोज के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। इसके अलावा कोर्ट ने 'भिड़ू' शब्द का इस्तेमाल करने वाले एक रेस्टोरेंट के मालिक को भी नोटिस भेजा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने कंटेंट लिखने वाले 2 लोगों के खिलाफ भी दिशा-निर्देश दिए हैं। इन दोनों लोगों ने जैकी के वीडियो को अपमानजनक शब्दों और गालियों के साथ शेयर किया था। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ और संस्थानों को भी नोटिस जारी किया है।
Updated on:
18 May 2024 04:49 pm
Published on:
18 May 2024 04:47 pm
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