
High court's decision of Gunjan Saxena film
नई दिल्ली। जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) स्टारर 'गुंजन सक्सेना- द कार्गिल गर्ल' (Gunjan Saxena: The Kargil Girl) का दर्शकों को काफी लंबे समय से इंतजार था। लेकिन इसके रिलीज होने के बाद से इस फिल्म के ऑनलाइन प्रसारण को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है। जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स पर फिल्म गुंजन सक्सेना के प्रसारण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। बताया जाता है कि फिल्म 'गुंजन सक्सेना' को लेकर केंद्र ने कहा था कि यह फिल्म इंडियन एयरफोर्स की छवि को गलत तरीके से दिखा रहा है जिससे एयरफोर्स की इमेज को गहरा धक्का लगा है। इस तरह के आरोप को लगाते हुए केंद्र ने फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की थी। जिस पर हाइकोर्ट ने अपने फैसले को सुनाते हुए 'गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल' के निर्माता निर्देशक को बड़ी राहत दी है।
इस फिल्म की शुरुआत से जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला था उसी समय भारतीय वायु सेना ने खुद सेंसर बोड को पत्र लिख कर फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के ट्रेलर के कुछ सीन पर अपत्ति जताई थी। आपत्ति में वायु सेना ने कहा था कि इस फिल्म में एयर फोर्स की महिला कर्मचारियों की वर्किंग को गलत तरीके से पेश किया गया है।
दूसरी ओर केंद्र सरकार ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ के रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी जिस पर हाईकोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। केन्द्र ने अपनी याचिका में कहा था कि इस फिल्म में इंडियन एयरफोर्स की छवि को गल तरीके से दर्शाया गया है। केन्द्र की आपत्ति का मुख्य बिंदु था कि फिल्म ‘गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल’ में इंडियन एयर फोर्स में महिला और पुरुष के बीच भेदभाव दिखाया गया है।
हालांकि कोरोना काल की मुसीबतों के बीच बनी फिल्म, काई बाधाओं को पार कर रिलीज की दहलीज़ तक पहुंची है, ऐसे में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय ने फ्लाईट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना को और धर्मा प्रोडक्शन के साथ नेट फ्लिक्स के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर साबित हुई है।
Updated on:
03 Sept 2020 05:02 pm
Published on:
03 Sept 2020 02:14 pm
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