नई दिल्ली | बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत को कोर्ट की तरफ से एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल कंगना और महाराष्ट्र सरकार की लड़ाई के बीच बीएमसी ने मुंबई के बांद्रा स्थित ऑफिस पर तोड़फोड़ कर दी थी। कंगना पर अवैध निर्माण का आरोप लगाया गया था। जिसके बाद कंगना ने एक्शन लेते हुए कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और इसे गलत बताते हुए हर्जाना भी मांगा था। अब खबर सामने आ रही है कि मुंबई की एक दीवानी अदालत ने कंगना की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कंगना पर तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना के उल्लंघन का आरोप लगा है।
बीएमसी को कंगना के फ्लैट को गिराने से रोकने वाली याचिका पर सिविल कोर्ट ने कहा है कि कंगना रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लघंन किया है। कंगना और बीएमसी के वकील की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने एक्ट्रेस को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। जज एलएस चव्हाण ने कहा कि 5वीं मंजिल पर 3 फ्लैटों को एक साथ मिलाकर संक एरिया, डक्ट एरिया और कॉमन पैसेज को कवर कर लिया है। 2013 में प्रॉपर्टी की खरीद के वक्त कोई उल्लंघन नहीं किया गया था लेकिन फ्लैट खरीदने के बाद निर्माण में ऐसा किया गया। हालांकि कंगना ने ट्वीट कर बीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने सफाई देते हुए केस को आगे लड़ने की बात कही है।
Fake propaganda by Mahavinashkari government, I haven’t joined any flats, whole building is built the same way, one apartment each floor, that’s how I purchased it, @mybmc is only harassing me in the entire building. Will fight in higher court 🙏 https://t.co/4VBEgcVXf3
— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) January 2, 2021
वहीं कोर्ट ने ये साफ किया है कि कंगना ने निर्माण के समय कई नियमों का उल्लंघन किया है। खुली जगह को रहने के हिस्से में शामिल किया गया है। कंगना को अब बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए डेढ़ महीने का समय दिया गया है। अब कंगना के ट्वीट के बाद फैंस उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। बता दें कि कंगना के ऑफिस पर तोड़फोड़ के बाद उन्होंने शिवसेना की तुलना बाबर सेना से की थी। साथ ही महाराष्ट्र सरकार पर कई तंज कसे थे। उन्होंने उद्धव ठाकरे को भी अपने ट्वीट के जरिए चेतावनी दी थी।