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सैफ अली खान हैं इतने करोड़ के मालिक, क्या तैमूर बन पाएंगे इसके वारिस?

सैफ पटौदी परिवार के 10वें नवाब के तौर देखें जाते हैं।

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Rahul Yadav

Aug 17, 2018

Saif Ali khan

Saif Ali khan

बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान ने 16 अगस्त को अपना 48वां बर्थ डे सेलिब्रेट किया है। उनका जन्म 16 अगस्त, 1970 को नई दिल्ली में हुआ था। उनके पिता मंसूर अली खान एक मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी और मां शर्मिला टैगोर हिंदी फिल्मों की मशहूर एक्ट्रेस हैं। उनके पूर्वज पटौदी रियासत के नवाब थे। तो ऐसे में सैफ पटौदी परिवार के 10वें नवाब के तौर देखें जाते हैं। साथ ही उनके पास भोपाल में पटौदी खानदान की 5000 करोड़ की संपत्ति है।

प्रोपर्टी विवादों में है

तैमूर, सैफ के छोटे बेटे और इस खानदान के छोटे नवाब होने के नाते उनकी सम्पत्ति के वारिस हुए। लेकिन हो सकता है कि ऐसा ना हो पाए क्योंकि पटौदी की प्रोपर्टी इस समय काफी विवादों में है। ये पूरी सम्पत्ति 'शत्रु सम्पत्ति' विवाद में उलझी हुई है। तो इस कारण तैमूर के सम्पत्ति का एक हिस्सा भी हाथ नहीं आने वाला है। तो इस विवाद के कारण यह आशा जताई जा रही है कि सैफ इन्हीं कारणों से तैमूर को इस प्रोपर्टी का वारिस नहीं बना पाएंगे।

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क्या है कारण
दरअसल, सैफ की दादी यानि कि मंसूर अली खान पटौदी की मां साजिदा सुल्तान भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की बेटी थीं। हमीदुल्ला खान के बाद उनकी छोटी ने भोपाल रियासत की बागडोर अपने हाथों में ले ली। क्योंकि कहा जाता है कि नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान बंटवारे के बाद पाकिस्तान चली गई थीं। साजिदा के निधन पर भोपाल रियासत की कमान उनके बेटे और क्रिकेटर मंसूर अली खान पटौदी को सौंप दी गई। इसके नाते सैफ अली खान इस शाही संपत्ति के हकदार हैं। तो यह साफ है सैफ के बेटे होने के नाते तैमूर भी इसके वारिसों में हैं। भोपाल में सैफ के पास कुल 5000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। लेकिन सैफ इस प्रॉपर्टी का एक टूकड़ा भी छू नहीं सकते हैं।

क्योंकि परदादा हमीदुल्ला खान की इम्मूवेबल प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट की जद में है। इस एक्ट के मुताबिक ऐसी संपत्ति पर कोई भी उत्तराधिकारी दावा करता है तो उसे पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करना होगा। ऐसे मामले में तैमूर इस प्रॉपर्टी के वारिस नहीं हो सकते हैं।

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