12 सितंबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नाबालिग से बलात्कार, आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास

विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण) बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी टोंक के हमीरपुरा निवासी अनिल कुमार वर्मा को 20 साल के कठोर कारावास और 59 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया।
less than 1 minute read
Google source verification
rape_2.jpg

Bundi News : विशिष्ट न्यायाधीश (पॉक्सो प्रकरण) बालकृष्ण मिश्र ने नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोपी टोंक के हमीरपुरा निवासी अनिल कुमार वर्मा को 20 साल के कठोर कारावास और 59 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया। जानकारी अनुसार पीड़िता के पिता ने थाने में 3 मार्च 2023 को रिपोर्ट दी कि 26 फरवरी को उसकी नाबालिग बेटी गायब हो गई। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर नाबालिग को दस्तयाब किया। इसके बाद पीड़िता ने बताया कि अनिल कुमार ने उसे जयपुर बुला लिया और वहां उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने अनुसंधान बाद अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 11 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किए। मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अनिल को दोषी माना।

यह भी पढ़ें: देश में 4 साल में पकड़े 29 सौ अवैध एजेंट, झुंझुनूं में भी फैला जाल

बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार
नैनवां थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला से बलात्कार के आरोपी खुशीराम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बलात्कार की घटना 23 दिसम्बर की है, जिसका महिला ने 3 जनवरी को मुकदमा दर्ज कराया था। थानाधिकारी सुभाषचन्द्र शर्मा ने बताया कि महिला ने 3 जनवरी को अपने पति के साथ थाने पर पहुंचकर आरोपी के खिलाफ बलात्कार करने की रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में लिखा था कि आरोपी उसे बाइक पर बैठाकर ले गया और रास्ते मे बम्बूली व समरावता गांव के बीच सरसों के खेत में उसके साथ बलात्कार किया। रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया था। आरोपी को शुक्रवार को टोंक जिले के ककोड़ के पास पकड़ा, जिसे थाने पर लाकर गिरफ्तार कर लिया।