पुलिस को सूचना मिली कि नाथगली महाजनापेठ में एक व्यक्ति अपने घर के सामने घरेलू गैस सिलेंडरों से अवैध और खतरनाक तरीके से ऑटो वाहनों में गैस भर रहा है। पुलिस ने मौके पर जाकर देखा तो एक व्यक्ति टुल्लू पंप, रबर पाइप और नोजल की मदद से घरेलू गैस सिलेंडर से एक काले रंग के पैसेंजर ऑटो में लापरवाही पूर्वक गैस रिफिल कर रहा था। जिसे पकड़ कर पूछताछ की। अंकित पिता अशोक पंडित निवासी नाथ गली महाजनापेठ से वैध लाइसेंस मांगा गया। कोई दस्तावेज या अनुमति पत्र नहीं मिलने एवं घनी आबादी और रिहायशी इलाका होने के कारण आरोपी का यह कृत्य अत्यंत खतरनाक था। जिससे क्षेत्र में भीषण आग लगने या बड़ा विस्फोट होने से जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। पुलिस ने जन सुरक्षा के साथ गंभीर खिलवाड़ होने के कारण धारा 3/7 के तहत केस दर्ज किया। इस कार्रवाई में टीआइ संदीप चौरसिया, सचिन मिश्रा,शरीफ केदारकर,विजय बडकारे, अमरसिंह शामिल थे।