
Land prices will increase: अगर आप मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में जमीन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो 31 मार्च से पहले इसे पूरा कर लें। 1 अप्रैल से जिले में जमीन के दाम 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ने वाले हैं। इसके लिए 18 मार्च को कलेक्टोरेट कार्यालय में जिला मूल्यांकन समिति की बैठक आयोजित होगी, जिसमें डिमांड वाली जमीनों के नए दामों को लेकर प्रस्ताव रखा जाएगा। इससे पहले, जिला पंजीयक कार्यालय का मुख्य फोकस 31 मार्च तक राजस्व वसूली पर है। इसी कारण मार्च महीने में रविवार को भी रजिस्ट्री कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि लोग अपनी संपत्तियों की खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
पूरे जिले में जमीनों की कीमतें बढ़ने वाली हैं। जिला पंजीयक कार्यालय की ओर से जमीनों का सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, और प्रारंभिक दरें जिला मूल्यांकन समिति के पास भेजी जाएंगी। यह समिति, जिसकी अध्यक्षता कलेक्टर करेंगे, बैठक कर नए दाम तय करेगी। इस बैठक में जनप्रतिनिधि और आम जनता भी शामिल हो सकते हैं।
इसके बाद प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय मूल्यांकन समिति, भोपाल को भेजा जाएगा। 31 मार्च तक स्थिति स्पष्ट होने के बाद 1 अप्रैल से नए दरें लागू हो जाएंगी। जिला पंजीयक अधिकारी पी.पी.एस. तोमर के अनुसार, इस साल 69 करोड़ रुपये के राजस्व लक्ष्य में से 56 करोड़ से अधिक की वसूली हो चुकी है। मार्च के अंत तक अधिकतम वसूली सुनिश्चित करने के लिए रविवार को भी कार्यालय खुले रहेंगे।
जिला पंजीयक विभाग के मुताबिक, जमीन की कीमतें लोकेशन के आधार पर तय होंगी। कई इलाकों में कीमतों में वृद्धि होगी, जबकि कुछ जगहों पर दाम स्थिर रह सकते हैं। औसतन 10 से 20 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना है।
संजय नगर, सुंदर नगर, इंदौर-इच्छापुर रोड, नया नेशनल हाइवे, इंदिरा कॉलोनी, आदर्श कॉलोनी, द्वारकापुरी, कमल टॉकीज क्षेत्र, इकबाल चौक, गांधी चौक, बहादरपुर रोड, मोहम्मदपुरा, पांडूमल चौराहा और फव्वारा चौक जैसे क्षेत्रों में जमीन की ज्यादा मांग देखी जा रही है।
कोविड-19 महामारी के दौरान संपत्ति के लेनदेन में गिरावट आई थी, इसलिए जमीन की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई थी। हालांकि, 2023 के बाद से बाजार में तेजी आई और कीमतों में 20 प्रतिशत से अधिक का उछाल देखा गया। वर्तमान में बुरहानपुर में जमीन की दर 700 रुपये से लेकर 3,000 रुपये प्रति वर्गफुट तक है।
1 अप्रैल से लागू होने वाली नई गाइडलाइन पर जनता अपने सुझाव कलेक्टर और एसडीएम को दे सकती है। अगर किसी को नई दरों पर आपत्ति है, तो वह उचित प्रक्रिया के तहत अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
Updated on:
07 Oct 2025 02:03 pm
Published on:
08 Mar 2025 09:28 am
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