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Income Tax: लास्ट डेट बीत गई और नहीं भरा ITR? जानिए क्या-क्या आएंगी आप पर परेशानी

Income Tax Latest News: आईटीआर भरने की लास्ट डेट बीत चुकी है। अब आप 31 दिसंबर तक लेट फीस के साथ बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

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Income tax Latest News

आईटीआर नहीं भरने पर आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है। (PC: Freepik)

Income Tax Latest News: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट बीत चुकी है। पहले यह तारीख 31 जुलाई 2025 थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 किया गया था। इसके बाद आईटीआर भरने की लास्ट डेट को 1 दिन के लिए 16 सितंबर 2025 तक बढ़ाया गया था। हालांकि, अब भी आप आईटीआर भर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो आपको 5,000 रुपये लेट फीस देनी होगी। अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है, तो आपको 1000 रुपये लेट फीस देनी होगी।

लेट फीस और ब्याज (1% प्रति माह) के साथ आप 31 दिसंबर 2025 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप लेट फीस के साथ भी आईटीआर नहीं भरते हैं, तो क्या होगा।

आईटीआर न भरने के हैं ये नुकसान

लॉस कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे

अगर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भी नहीं भरते हैं, तो आप अपने लॉसेस को अगले वित्त वर्ष के लिए कैरी फॉर्वर्ड नहीं कर पाएंगे। कैरी फॉर्वर्ड होने पर आप उन लॉसेस को अपनी फ्यूचर अर्निंग्स के अगेंस्ट ऑफसेट करा सकते हैं। इससे आपकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। अगर आपको बीते वित्त वर्ष में निवेश या बिजनेस मे कोई घाटा हुआ है, तो आपको आईटीआर जरूर भरनी चाहिए। इससे आप इस घाटे को अगले वर्षों की कमाई के अगेंस्ट एडजस्ट करा सकते हैं।

नहीं मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड

नौकरीपेशा लोगों की सैलरी में से हर महीने टैक्स की रकम कटती रहती है। जब आप आईटीआर भरते हैं, तो रिफंड बनने पर आपको रिफंड मनी मिल जाता है। रिफंड तब ही मिलता है, जब आप आईटीआर भरते हैं। अगर आप आईटीआर नहीं भरेंगे, तो आपको रिफंड भी नहीं मिलेगा। अगर आप 31 दिसंबर तक बिलेटेड रिटर्न भी भर देंगे, तब भी आपको रिफंड मिल जाएगा।

लोन लेने में आ सकती है दिक्कत

बैंक लोन देते समय ग्राहकों से आईटीआर की कॉपी भी मांगते हैं। अगर आप बड़ा होम लोन या बिजनेस लोन ले रहे हैं, तो आईटीआर जरूर मांगी जाती है। आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा होगा, तो आप बैंकों की इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाएंगे। इससे आपको लोन मिलने में परेशानी हो सकती है।

वीजा मिलने में आएगी दिक्कत

कई देश वीजा देने से पहले आवेदक का आईटीआर देखते हैं। आईटीआर से व्यक्ति की फाइनेंशियल स्थिति का पता चलता है। अगर आपके पास आईटीआर नहीं है, तो आपको वीजा मिलने में दिक्कत आ सकती है।

फाइनेंशियल हिस्ट्री पर पड़ता है बुरा असर

इनकम टैक्सस रिटर्न फाइल न करने से आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री पर बुरा असर पड़ता है। यह बैंकों की नजर में आपकी साख को कम करता है।

हो सकता है मुकदमा

इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने पर आपके घर आयकर विभाग का नोटिस पहुंच सकता है। यहां तक कि आप पर मुकदमा भी हो सकता है।