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NPS नियमों में बड़ा बदलाव, रिटायरमेंट पर एकमुश्त 80 फीसदी राशि निकालने की छूट, एन्यूटी घटकर 40 के बजाय 20 फीसदी हुई

केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब सेवानिवृत्ति पर 80 फीसदी राशि एकमुश्त निकाली जा सकेगी और केवल 20 फीसदी राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी।

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नेशनल पेंशन स्कीम - प्रतीकात्मक तस्वीर - Gemini

Major NPS Reforms: केंद्र सरकार ने गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में बड़ा बदलाव करते हुए सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त 80 फीसदी राशि निकालने की छूट दी है जबकि नियमित पेंशन के लिए अब 40 फीसदी के बजाय शेष 20 फीसदी राशि की ही एन्यूटी खरीदनी होगी। साथ ही अब आठ लाख रुपए तक की राशि जमा होने पर रिटायरमेंट पर 100 फीसदी राशि निकाली जा सकेगी। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए ने प्रमुख बदलावों के बारे में मंगलवार रात अधिसूचना जारी कर दी।

नियमों में विभिन्न बदलावों से से रिटायर होने वाले गैर-सरकारी कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा राशि आएगी वहीं सेवा के दौरान भी उन्हें अपने कोष से धन निकासी को लचीला बनाया गया है। नए नियमाें में सिस्टैमैटिक निकासी प्लान की भी सुविधा दी गई है। साथ ही सरकारी व गैर-सरकारी कर्मचारी अब 75 के बजाय 85 साल की उम्र तक एनपीएस उपभोक्ता बने रह सकेंगे। देश में एनपीएस योजना में करीब 1.75 करोड़ गैर-सरकारी शामिल हैं।

ये किए बदलाव

  • गैर-सरकारी कर्मचारी की संचित निधि 8 लाख रुपए तक है तो पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है।
  • यदि मूलधन 8-12 लाख रुपये के बीच है, तो एकमुश्त 6 लाख रुपये तक निकाल सकेंगे, शेष राशि की निकासी कम से कम छह साल की एन्यूटी से हर साल किया जा सकेगा।
  • यदि संचित निधि 12 लाख रुपये से अधिक है तो 80 % राशि निकाल सकेंगे, शेष 20% की एन्यूटी खरीदनी होगी।
  • एन्यूटी खरीद या एकमुश्त निकासी से पहले मृत्यु होने पर, संचित राशि नामांकित व्यक्ति को मिलेगी।
  • नागरिकता त्यागने पर संचित पेंशन राशि एक साथ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यदि एनपीएस धारक लापता है या मृत मान लिया जाता है, तो नामित व्यक्तियों या कानूनी वारिसों को अंतरिम राहत के रूप में मूलधन का 20% भुगतान किया जाएगा, शेष राशि भारतीय साक्षी अधिनियम, 2023 के प्रावधानों के अनुसार मिलेगी।
  • सरकारी या गैर-सरकारी कर्मचारी 85 वर्ष की आयु तक एनपीएस के साथ बना रह सकता है।
  • एनपीएस में शामिल होने के 15 वर्ष बाद या 60 वर्ष की आयु तक सामान्य निकासी की अनुमति।
  • गैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पांच वर्षीय लॉक-इन अवधि समाप्त।
  • सेवानिवृत्ति (60 साल) से पहले चार बार राशि निकाल सकेंगे, हालांकि इसमें चार साल का अंतर जरूरी।

रिटायरमेंट से पहले योजना से अलग होने पर

  • 80% राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी, शेष राशि का एकमुश्त भुगतान।
  • यदि संचित राशि 5 लाख रुपये से कम तो पूरी राशि की एकमुश्त निकासी संभव।
  • शारीरिक रूप से अक्षम या विकलांग ग्राहकों के लिए निकास विकल्प के लिए सरकारी डॉक्टर का प्रमाण पत्र जरूरी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल का लॉक-इन पीरियड

एनपीएस के अंतर्गत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पांच साल की लॉक-इन अवधि लागू होगी। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सामान्य रूप से पेंशन योजना से बाहर निकलने की अनुमति है। यदि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के समय संचित राशि पांच लाख रुपए तक है तो 100 प्रतिशत राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। इससे अधिक राशि होने पर 40 प्रतिशत राशि की एन्यूटी खरीदनी होगी।