
ATM
वर्तमान में हम सभी बैंक जाकर कैश निकालने के बजाए ATM से ही नगदी निकालना पसंद करते हैं। इस दौरान कई बार तकनीकी एवं अन्य कारणों से ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। जिसके कारण पैसा नहीं निकल पाता है, लेकिन बैलेंस अकाउंट से कट जाता है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आपको अब घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे में अगर एक तय समय सीमा के अंदर ग्राहक के खाते में पैसे रिफंड नहीं किए जाते हैं तो बैंक को इसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नियम के तहत ग्राहक बैंक के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करा सकता है।
आरबीआई ने लगाई बैंकों पर लगाम
आरबीआई के सार्वजनिक जागरूकता पहल के तहत बैंकों पर नकेल कसी गई है। कई बार बैलेंस कट जाने के बावजूद ग्राहकों को रिफंड के लिए मश्क्कत करनी पड़ती है। उन्हें बार-बार बैंक या कस्टमर केयर से संपर्क करना पड़ता है। ऐसे में उपभोक्ताओं के हित में आरबीआई ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किए है। आरबीआई के नियमों के अनुसार यदि ATM से पैसे निकालते समय यदि आपका ट्रांजैक्शन फेल हुआ और आपके खाते से पैसे भी कट गए हैं तो आपको बैंक में इसकी लिखित शिकायत देनी होती है।
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5 दिनों में करना होगा निपटारा
अगर एटीएम से पैसा निकालते वक्त ट्रांजैक्शन फेल होता है और बैलेंस खाते से कट जाता है तो बैंक को इसे 5 दिनों के अंदर रिफंड करना होगा। आरबीआई के नियम के तहत अगर संबंधित बैंक ने 5 कैलेंडर दिनों के अंदर पैसा क्रेडिट नहीं किया तो बैंक को ग्राहक को प्रति दिन 100 रुपए का भुगतान करना होगा। साथ ही ट्रांजेक्शन फेल होने के कारणों की भी जानकारी देनी होगी।
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ऐसे दर्ज कराएं अपनी शिकायत
यदि आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौरान ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो आप UPI ऐप (UPI app) पर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए UPI ऐप पर आपको पेमेंट हिस्ट्री पर क्लिक करना होगा। जहां पर रेज डिस्प्यूट (Rage Dispute) पर क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज करनी होगी। यहां शिकायत दर्ज होने के बाद बैंक आपकी शिकायत की जांच करेगा। शिकायत के सही पाए जाने पर पैसे वापस कर दिए जाएंगे।
Updated on:
11 May 2022 05:46 pm
Published on:
01 Apr 2022 10:07 pm
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