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Income Tax: सरकार ने बुजुर्गों को दी राहत, नहीं भरना होगा IT रिटर्न

75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है।

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Mohit Saxena

Sep 06, 2021

exemption from filing of returns to senior citizens

नई दिल्ली। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न (IT return) दाखिल करने में छूट देने की घोषणा की है। इसके लिए एक फॉर्म को अधिसूचित कर दिया है।

कर रिटर्न दाखिल करने में छूट

एक फॉर्म वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों में जमा कराना होगा। वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में पेंशन आय और उसी बैंक में सावधि जमा (FD)पर ब्याज पाने वाले 75 वर्ष और इससे अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को कर रिटर्न दाखिल करने में छूट दी गई है।

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घोषणा फॉर्म को अधिसूचित करा

ऐसे वरिष्ठ नागरिकों को एक अप्रैल से शुरू वित्त वर्ष को लेकर आयकर रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए घोषणा फॉर्म को अधिसूचित करा है।

वरिष्ठ नागरिकों को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा, जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराएंगे। आयकर दाखिल करने की छूट उन्हीं मामलों में मिल सकेगी, जिनमें ब्याज आय उसी बैंक से प्राप्त होगी, जहां पेंशन जमा होती है।