वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल (GST Council) ने मई माह में लंबित रिटर्न के लिए टैक्सपेयर्स को लेट फी के लिए राहत प्रदान करने के लिए एक माफी योजना लाने का फैसला करा था।
लेट फी 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित
कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं
जुलाई 2017 से अप्रैल 2021 के लिए जीएसटीआर-3 बी दाखिल न करने पर उन टैक्सपेयर्स की खातिर लेट फी 500 रुपये प्रति रिटर्न तक सीमित कर दिया गया है। इन पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। वहीं टैक्स लायबिलिटी वाले लोगों के लिए अधिकतम एक हजार रुपये प्रति रिटर्न लेट फी लिया जाएगा। मंत्रालय ने बयान में कहा, लेट फी माफी योजना का लाभ उठाने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31 अगस्त, 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 तक कर दी गई है।