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FSSAI ने Swiggy Instamart को भेजे 9 नोटिस, एक्सपायर्ड और खराब खाद्य सामग्री डिलीवर करने के हैं आरोप

FSSAI Notice For Swiggy: ग्राहकों को मिले खराब खाद्य सामग्री पर एक्शन लेते हुए FSSAI ने Swiggy को नोटिस जारी किए है। ये नोटिस FSS एक्ट 2006 के तहत जारी किए गए हैं। इसके साथ ही तय समय में अनुपालन रिपोर्ट जमा करने को कहा है।
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FSSAI Notice Swiggy Instamart

Swiggy Instamart को FSSAI ने नोटिस दिया है। (फोटो: AI)

Swiggy Instamart Notice: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने ग्राहकों की शिकायतों के बाद स्विगी इंस्टामार्ट को FSS एक्ट 2006 के तहत 9 नोटिस जारी किए हैं। इसकी जानकारी FSSAI ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए दी। इनमें एक्सपायर्ड, खराब, सड़े हुए, दूषित और असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति समेत कई आरोप लगाए गए हैं। FSSAI ने कंपनी से विस्तृत जवाब और अनुपालन रिपोर्ट (compliance report) मांगी है। इसके साथ ही तय समय में जवाब न देने पर उचित कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

क्या हैं शिकायतें?

FSSAI के मुताबिक ग्राहकों ने शिकायत में बताया कि स्विगी इंस्टामार्ट के जरिए एक्सपायर, सड़े-गले, दूषित और मानव उपभोग के लिए असुरक्षित खाद्य उत्पादों की आपूर्ति की गई। कुछ मामलों में शिकायत करने के बाद भी उचित कार्रवाई नहीं की गई।

  • FSSAI ने कहा कि 'NOICE' अंडों को कथित रूप से ऐसे ब्रांड नेम के तहत बेचा जा रहा था जो मौजूदा FSSAI लाइसेंस में मंजूर प्रोडक्ट कैटेगरी में शामिल नहीं था।
  • नोटिस में कहा गया है कि Healthify 100% Whey Protein 1 kg और Noice Homestyle Madras Mixture with Peanuts को उनकी एक्सपायरी तारीख के बाद भी सप्लाई किया गया।
  • एक अन्य मामले में दूसरी कंपनी के अंडे ऐसी स्थिति में मिले जो एक्सपायर्ड, सड़े हुए थे और उनसे बदबू आ रही थी।
  • एक कंपनी का पराठा कथित तौर पर खराब और बदबूदार पाया गया और खाने लायक नहीं था।
  • एक मामले में बेबी फूड खराब हालत में मिला और शिकायत के बाद वही खराब उत्पाद दोबारा भेजने का आरोप लगा है।
  • कुछ उत्पाद ऐसे ब्रांड नाम से बेचे गए जो कंपनी के FSSAI लाइसेंस में शामिल नहीं थे।
  • कुछ मामलों में गलत या अमान्य FSSAI लाइसेंस नंबर इस्तेमाल करने का भी आरोप है।
  • कई ग्राहकों ने कहा कि शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या का सही समाधान नहीं हुआ।

FSSAI ने Swiggy Instamart से क्या कहा?

प्राधिकरण ने स्विगी इंस्टामार्ट से सभी शिकायतों का जवाब उचित दस्तावेजों के साथ देने को कहा है। FSSAI ने कहा कि कंपनी यह भी बताए कि वह खाने की सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन, गुणवत्ता, स्टोरेज, सफाई और सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करती है। यह भी बताए कि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों, इसके लिए क्या सुधार किए गए हैं। साथ ही तय समय के भीतर अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। ऐसा नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत उचित कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

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