
एटीएम से पैसा निकालते वक्त कर्इ बार लोगों के साथ एेसा होता है कि उनके अकाउंट से राशि तो कट जाती है, लेकिन मशीन से पैसे ही नहीं निकलते। एेसी स्थिति में हर किसी का परेशान होना स्वाभाविक है, लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको बस बैंक से संपर्क करना है। इसके बाद आप जो राशि आपके अकाउंट से कट गर्इ है वो आैर रोजाना के हिसाब से 100 रुपए की पैनल्टी वसूल सकते हैं।
आपको ये तरीका अपनाना होगा
आरबीआर्इ की आेर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक ट्रांजेक्शन फेल होने की शिकायत मिलने के 7 कार्य दिवसाें में में बैंक को ये राशि ग्राहक के अकाउंट में वापस करनी हाेती है। यदि बैंक की आेर से एेसा नहीं किया जाता है तो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के मुताबिक बैंक को 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ग्राहक को पेनल्टी देनी होगी।
इसके लिए कुछ नियम हैं। इनके मुताबिक शिकायतकर्ता को ट्रांजेक्शन फेल हेाने के एक महीने में शिकायत करना जरूरी हाेता है। यदि इसके बाद शिकायत की जाती है तो बैंक आपको मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं हाेगा।
एेसे मिलेगी पैनल्टी
- एटीएम ट्रांजेक्शन के फेल होने के बाद एटीएम की स्लिप या अकाउंट स्टेटमेंट के साथ बैंक में शिकायत दर्ज कराएं।
- शिकायत ट्रांजेक्शन फेल हेाने के 30 दिनों में करना अनिवार्य है। साथ ही बैंक को कार्ड की डिटेल, अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन की तारीख आैर तारीख व समय के बारे में भी सूचित करें। हालांकि किसी भी पासवर्ड को शेयर करने की भूल न करें।
- इसके बाद ब्रांच मैनेजर की मोहर आैर साइन के साथ शिकायत की रिसीविंग काॅपी जरूर लें। ताकि आपके पास शिकायत करने का पुख्ता सबूत मौजूद हो।
- शिकायत करने के यदि सात दिनों में यदि आपको अकाउंट से कट चुकी राशि वापस नहीं मिलती है तो आपको एनेक्जर-5 भरना होगा। ये फाॅर्म भरकर आप बैंक मैनेजर को दें।
- ये फार्म भरने के जितने दिनों तक आपको पैसा नहीं आता है, उतने दिनों तक आप 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से पैनल्टी पाने के अधिकारी होंगे।
बावजूद इसके यदि आपको पेनल्टी की राशि नहीं मिलती है तो आप एक आैर जगह अपनी शिकायत रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। आरबीआर्इ के बैकिंग आम्ब्डसमैन में आपकी शिकायत को जरूर सुना जाएगा। इसके लिए आपको उसकी वेबसाइट पर लॅाग इन करना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप आरबीआर्इ की वेबसाइट पर लाॅग आॅन करें।
Published on:
27 Aug 2016 11:14 am
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