
pan and aadhaar
नई दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार कार्ड को जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। देश में कोरोना वायरस के प्रकोप की दूसरी लहर के कारण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने हाल ही में नई समय सीमा तय की है।
पैन निष्क्रिय हो जाएगा
आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार, प्रत्येक शख्स, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक का पैन है और जो आधार प्राप्त करने के योग्य है, उसे पैन को आधार से लिंक करना होगा। आयकर रिटर्न दाखिल करने के दौरान करदाता को आधार संख्या का उल्लेख करना होता है। यदि तय तारीख से पहले पैन को आधार से जोड़ा नहीं गया तो पैन निष्क्रिय हो जाएगा।
यदि पैन निष्क्रिय होता है, तो आयकर विभाग विचार करेगा कि व्यक्ति ने पैन जमा नहीं किया है और इसलिए इसके परिणाम भुगतने के लिए उत्तरदायी हैं।
जुर्माना देना होगा
बजट 2021 में, केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम में एक नई धारा 234H जोड़ी है, जहां समय सीमा समाप्त होने के बाद पैन और आधार को लिंक नहीं करने पर किसी व्यक्ति को जुर्माना देना होगा। इसलिए यदि कोई व्यक्ति समय सीमा से चूक जाता है, तो उसे 1,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा।
कैसे जांचें कि आपका पैन और आधार कार्ड लिंक है या नहीं?
1) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट - www.incometax.gov.in पर जाएं।
2) वेबसाइट के होमपेज पर 'लिंक आधार' का विकल्प होगा।
3) 'लिंक आधार नो अबाउट योर आधार पैन लिंकिंग स्टेटस' के विकल्प पर क्लिक करें।
4) एक नया पेज खुलेगा। बॉक्स में अपना पैन और आधार कार्ड विवरण दर्ज करें।
5) विवरण भरने के बाद, 'लिंक आधार स्थिति देखें' पर क्लिक करें।
6) पेज पर आपके आधार-पैन की स्थिति प्रदर्शित होगी। आपका पैन (पैन आधार) आधार संख्या (आधार संख्या) से जुड़ा हुआ होगा। अगर वे जुड़े हुए हैं।
Published on:
29 Jun 2021 08:08 pm
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