
भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप को रोकने के लिए 15 दिन की छूट दी है। केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी, 2024 की पूर्व निर्धारित समयसीमा से बढ़ाकर 15 मार्च कर दिया है। पेटीएम मामले में FAQ जारी किया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है।
पहले आरबीआई ने 29 से लगाई थी रोक
आरबीआई ने लगातार गैर-अनुपालन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेने या टॉप-अप लेनदेन करने पर रोक लगा दी थी। बैंक को 29 फरवरी से यूपीआई सुविधाओं और फंड ट्रांसफर जैसी अन्य बैंकिंग सेवाओं को संसाधित करने से प्रतिबंधित कर दिया गया था।
ईपीएफओ ने भी दिया था झटका
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका देते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एक निर्देश जारी कर अपने अधिकारियों को पेटीएम सहायक कंपनी से जुड़े दावों को निपटाते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। बता दें कि आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने का निर्देश दिया था।
Published on:
16 Feb 2024 06:29 pm
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