
RBI New Rule Change
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI ) द्वारा शुक्रवार को नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस (National Automated Clearing House) में बड़े बदलाव किए गए जो आगामी 1 अगस्त से लागू होंगे। नेशनल ऑटोमेटेड क्लीयरिंग हाउस, NPCI (National Payment Corporation of India) द्वारा संचालित की जाती है, जो कई प्रकार के क्रेडिट, डिविडेंड, ब्याज, तनख्वाह और पेंशन जैसे लेनदेन बड़ी मात्रा में करती है।
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इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी, गैस, टेलीफोन, पानी, बिजली, म्युचुअल फंड, इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे लेनदेन के लिए काम भी करती है। फिलहाल ग्राहकों को इससे जुड़ी कुछ समस्याएं थीं, जिसे आरबीआई ने 1 अगस्त से सुलझाने का फैसला किया है। पेंशन और तनख्वाह जैसे लेनदेन के लिए केवल कार्य दिवसों में ही काम होता था, जिससे ग्राहकों को छुट्टियां होने पर इंतजार करना पड़ता था। कई बार तो त्योहारों और रविवार की छुट्टियां एक साथ इतनी आ जाती थीं की ग्राहकों को काफी लंबा इंतजार करना पड़ता था।
27x7 होगा लेनदेन
ग्राहकों को बिना की दिक्कत के 24 घंटे सातों दिन लेनदेन सम्बन्धित सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटेलमेंट (Real Time Gross Settlement) काम करेगा। 1 अगस्त से लागू होने वाली ये सुविधा NACH के उस नियम को बदल देगी जिसमे वो केवल कार्य दिवसों के भीतर ही काम करता है।
आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने Bi-Monthly Monetry Policy को अनाउंस करते हुए कहा NACH सप्ताह के सातों दिन 24 घंटे ग्राहकों को सेवा देगा।
गौरतलब है कि NACH ने कोरोनाकाल में DBT (Direct Benifit Transfer) के तहत सरकार के अनुदान या कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को सीधे पारदर्शिता के साथ खाते में रकम पहुंचाने में काफी मदद की है।
Published on:
24 Jul 2021 12:24 pm
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