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रेस्टोरेंट्स गैरकानूनी सर्विस चार्ज वसूलने पर अडे, कहा- सरकार के पास रोक लगाने का अधिकार नहीं

सीसीपीए (Central Consumer Protection Authority) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि होटल्स और रेस्टोरेंट्स ग्राहकों से बिना मर्जी के सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं, जिसके खिलाफ रेस्टोरेंट उद्योग एक जुट हो गए हैं। NRAI ने कहा है कि सरकार के पास इस पर रोक लगाने के लिए अधिकार नहीं है।  

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Restaurants adamant on charging illegal service charge, said- government does not have the right to ban

रेस्टोरेंट या होटल आपकी मर्जी के बिना सर्विस चार्ज नहीं मांग सकते हैं। अगर देशभर में कोई भी होटल या रेस्टोरेंट आपसे सर्विस चार्ज मांग करते हैं तो आप सर्विस चार्ज देने से मना कर सकते हैं। यह आपकी मर्जी पर हैं अगर आप खुद से सर्विस चार्ज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं,लेकिन होटल या रेस्टोरेंट आपको सर्विस चार्ज देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं। यह आदेश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) सोमवार 4 जुलाई को जारी किया है। वहीं अब रेस्टोरेंट्स और होटल इस सर्विस चार्ज को वसूलने के लिए अड गए हैं।

होटल और रेस्टोरेंट उद्योग सर्विस चार्ज नहीं वसूलने के आदेश के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने इस आदेश की कानूनी वैधता पर सवाल करते हुए कहा है कि सरकार का यह फैसला व्यावसायिक गतिविधियों में व्यवधान पैदा करने वाला है।


NRAI ने CCPA के आदेश का किया विरोध

भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने CCPA के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि इस तरह के दिशा निर्देश बिना की कानूनी आधार के रेस्टोरेंट उद्योग के खिलाफ एक अभियान शुरू करने का प्रयास है। NRAI ने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा लिया जाने वाला सर्विस चार्ज फ्रंट एंड कर्मचारियों को दिया जाता है। सर्विस चार्ज का फायदा होटल या रेस्टोरेंट नहीं लेते हैं।


सरकार के पास रोक लगाने का अधिकार नहीं
भारतीय राष्ट्रीय रेस्टोरेंट संघ (NRAI) ने अपना विरोध जताते हुए कहा कि सरकार के पास इस मामले में दखल देने और रोक लगाने के लिए कोई अधिकार नहीं है। NRAI ने कहा कि इस मामले में न CCPA और न ही सरकार के पास हस्तक्षेप करने का अधिकार है।


ग्राहक दर्ज करा सकते हैं शिकायत

CCPA ने सोमवार 4 जुलाई को नए दिशा निर्देश जारी करते हुए होटल और रेस्टोरेंट के द्वारा वसूले जा रहे सर्विस चार्ज को गैरकानूनी बताया है। इसके साथ ही CCPA ने कहा है कि होटल या रेस्टोरेंट ग्राहक की मर्जी के बिना सर्विस चार्ज नहीं वसूल सकते हैं। अगर वह सर्विस चार्ज की मांग करते हैं तो ग्राहक 1915 पर कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकता है।