
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा मामले में एक आदेश दिया है। (PC: Patrika)
Sahara Latest News: अगर आपका भी पैसा सहारा की योजनाओं में फंसा हुआ है, तो आपके लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी-सहारा खाते से अतिरिक्त 5000 करोड़ रुपये जारी करने की अनुमति दे दी है। इससे अब उन लोगों को भी अपना पैसा वापस मिल जाएगा, जिनका पैसा अभी तक सहारा की स्कीम्स में अटका पड़ा है। यह फैसला जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने दिया है। सहारा-सेबी फंड में से यह 5000 करोड़ की रकम जारी की जाएगी। इससे सहारा ग्रुप की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस मिल सकेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा दायर उस आवेदन को मंजूरी दी है, जिसमें सेबी-सहारा रिफंड खाते में जमा रकम से जमाकर्ताओं को पेमेंट करने का अनुरोध किया गया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2023 को जारी 5000 करोड़ रुपये के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लास्ट डेट को भी आगे बढ़ा दिया है। कोर्ट ने इस डेट को 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2026 कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2012 में सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड को आदेश दिया था कि वह निवेशकों का पैसा वापस करे। इसके लिए सेबी-सहारा एस्क्रो अकाउंट बनाया गया था। इसी खाते से जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि सेबी-सहारा रिफंड खाते से 5000 करोड़ रुपये की रकम सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को ट्रांसफर की जाए। पंजीयक जांच-पड़ताल के बाद वास्तविक जमाकर्ताओं को रिफंड की रकम डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कोर्ट ने कहा कि रकम का ट्रांजेक्शन पूर्व जज आर सुभाष रेड्डी की देखरेख में एक हफ्ते में किया जाए।
केंद्र सरकार के अनुसार, अब तक सहारा की स्कीम में पैसा लगाने वाले 5.43 करोड़ निवेशकों ने 1,13,504.124 करोड़ रुपये का क्लेम किया है। अब तक 26,25,090 वास्तविक जमाकर्ताओं को कुल 5,053.01 करोड़ रुपये की रकम रिफंड के रूप में दी जा चुकी है। वहीं, 13,34,994 निवेशकों के क्लेम की जांच की जा रही है।
-हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
-सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
-सहारायन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड
-स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड
Published on:
13 Sept 2025 10:35 am
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