
इस ट्रेन के कैंसिलेशन नियम दूसरी ट्रेनों से सख्त हैं। (PC: Railway)
Vande Bharat sleeper train cancellation charges: यदि आप हाल ही में लॉन्च हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में यात्रा करने की तैयारी कर रहे हैं, तो टिकट कैंसिलेशन नियम को ध्यान से पढ़ लें। अन्यथा बड़ा झटका लग सकता है। रेलवे ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के कन्फर्म टिकट को कैंसिल करना महंगा बना दिया है। टिकट बुक करने के बाद उसे कभी भी कैंसिल कराने की स्थिति में टिकट की कुल कीमत का कम से कम 25% काटा जाएगा। लेकिन यदि आप ट्रेन छूटने से 72 घंटे पहले बुकिंग रद्द करने का फैसला लेते हैं, तो जेब कुछ ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी।
रेलवे, वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के निर्धारित समय से 72 घंटे पहले हुए कैंसिलेशन के लिए 50% कटौती करेगा। टीओआई की रिपोर्ट के अनुसार, कन्फर्म टिकट को अगर ट्रेन छूटने के 72 घंटे पहले कैंसिल किया जाता है, तो टिकट की कुल कीमत के 50% का भुगतान करना होगा। इसी तरह, अगर टिकट तय समय से आठ घंटे से कम समय पहले कैंसिल किया जाता है, तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। दरअसल, रेलवे ने ट्रेनों के चार्ट तैयार करने के नियमों में बदलाव किया है। पहले ट्रेन के स्टेशन से छूटने से 4 घंटे पहले चार्ट बनाया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 8 घंटे पहले कर दिया है। इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए वंदे भारत स्लीपर के कैंसिलेशन नियम बनाए गए हैं।
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कैंसिलेशन नियम, पहले से चल रहीं वंदे भारत चेयर-कार ट्रेनों सहित अन्य ट्रेनों की तुलना में काफी अलग और सख्त हैं। अधिकारियों का कहना है कि नए नियम टिकट कैंसिल करने का समय कम करते हैं और वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए रिफंड की रकम में भी बदलाव करते हैं। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि इन ट्रेनों में यात्रियों को केवल कन्फर्म टिकट ही जारी किए जाएंगे। इसका मतलब है कि वेटिंग लिस्ट या फिर RAC (रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसलेशन) का कोई प्रावधान नहीं होगा।
दूसरी ट्रेनों के नियमों की बात करें, तो अगर यात्री ट्रेन के तय समय से 48 घंटे पहले कभी भी टिकट कैंसिल करते हैं, तो उनसे फर्स्ट AC के लिए 240 रुपए, टियर-2 AC के लिए 200 रुपए, टियर-3 AC के लिए 180 रुपए, स्लीपर के लिए 120 रुपए और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए का फिक्स्ड कैंसिलेशन चार्ज लिया जाता है। इसी तरह, 48 घंटे से लेकर 12 घंटे पहले तक कैंसिल होने वाले टिकट पर रेलवे 25% जुर्माना वसूलता है। 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले कैंसिल होने वाले टिकट पर 50% कटौती होती है। अगर ट्रेन छूटने से 4 घंटे पहले टिकट रद्द नहीं किया जाता और ऑनलाइन TDR यानी कि Ticket Deposit Receipt फाइल नहीं किया जाता, तो कोई रिफंड नहीं मिलता।
रेलवे बोर्ड के मुताबिक, वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के लिए कम से कम 400 किलोमीटर की दूरी का किराया लिया जाएगा। साथ ही बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इन ट्रेनों में केवल महिलाओं, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों और ड्यूटी पास धारकों के लिए ही कोटे की व्यवस्था की गई है। मालूम ही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते शनिवार को हरी झंडी दिखाकर देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को रवाना किया था। यह ट्रेन फिलहाल हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चल रही है। पूरी तरह से एयर कंडीशन्ड इस ट्रेन से हावड़ा–गुवाहाटी रूट पर करीब 2.5 घंटे का समय बचेगा।
Updated on:
19 Jan 2026 10:17 am
Published on:
19 Jan 2026 09:58 am
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