निकासी अथवा ऋण के लिए अयोग्यता: संगठन ऐसे दावों को रद्द कर देता है, जो ईपीएफओ की ओर से उल्लेखित निकासी या ऋण के विशिष्ट मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं।
दिशानिर्देश का अनुपालन न होने पर: जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं करने वाले दावे और आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने पर दावों को अयोग्य माना जाता है।
- गलत बैंक विवरण देना जैसे गलत खाता संख्या और आइएफएससी कोड।
- अधूरी केवाइसी जैसे आधार और पैन कार्ड की जानकारी नहीं देना और यूएएन में बैंक विवरण का नहीं जुडऩा।
- गलत नाम अथवा जन्म तिथि जैसी निजी जानकारी में त्रुटि होने पर भी क्लेम वापस कर दिए जाते हैं।
पात्रता सत्यापित करें: अगर आपके दावे को रद्द कर दिया जाता है तो यह सुनिश्चित करें कि आपने जिस काम के लिए आवेदन किया है, उसके मानदंडों को पूरा करते हैं। पेंशन या निकासी के लिए पात्रता पूरी होनी चाहिए।
कमियां ठीक करें: दावों में त्रुटियों या अधूरी जानकारी के बारे में बताते हैं। गलत विवरण, अधूरे दस्तावेज या जानकारी में विसंगतियां शामिल हो सकती हैं।
दोबारा क्लेम करें: मामले को सुलझाने के बाद आप ईपीएफओ सदस्य पोर्टल अथवा उमंग ऐप के जरिए दोबारा क्लेम कर सकते हैं। मगर यह सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी जरूरी अपडेट और सुधार कर लिया है।
शादी-पढ़ाई (पैरा 68के): कम से कम सात साल तक योगदान किया है तो शादी व बच्चों की 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए कुल योगदान प्लस ब्याज का 50त्न हिस्सा निकाल सकते हैं। ईपीएफ से निकासी पूरे सेवाकाल के दौरान तीन बार की जा सकती है।
घर की खरीद (पैरा 68बी): तीन साल से पीएफ में योगदान हो रहा है तो घर/फ्लैट/प्लॉट की खरीदारी या घर निर्माण के लिए 90त्न फंड निकाल सकते हैं। इस सुविधा को पूरे सेवाकाल में एक बार लिया जा सकता है।
लोन रिपेमेंट (पैरा 68बीबी): 10 साल तक पीएफ में योगदान किया है तो होम लोन के रिपेमेंट के लिए अधिकतम 36 महीने की सैलरी (बेसिक+डीए) की निकासी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही बार किया जा सकता है।