आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें क्योंकि यह ई-नीलामी के जरिये उपलब्ध है, कार डीलरशिप पर फैन्सी/VIP नंबर प्लेट ऑनलाइन उपलब्ध है। इसके लिए वाहन मालिक RTO में आए बिना फैंसी नंबरों की लिस्ट में से चुन सकते हैं। वाहन मालिक को सार्वजनिक यूजर के रूप में MoRTH की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, इसके बाद signing up करने के बाद, नंबर का चयन करना होगा और नंबर बुक करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए पेमेंट करनी होगी। फैंसी/VIP नंबर के लिए बोली लगाने के बाद रिजल्ट घोषित किया जाएगा। आवेदक बाकी बची पेमेंट का या तो भुगतान कर सकता है या फिर पैसे वापस भी करा सकता है। उसे संदर्भ के लिए एक अलॉटमेंट पत्र मिलेगा। यह भी पढ़ें: फटाफट मिलेगा आपकी नई कार के लिए VIP नंबर! मिनटों में समझिए रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रॉसेस
एक फैंसी कार नंबर की कीमत वाहन के प्रकार पर निर्भर करती है। आमतौर पर फैंसी नंबर कई कैटेगरी में आते हैं, जो हैं, सुपर एलीट, सिंगल डिजिट, सेमी-फैंसी नंबर आदि। यह नॉन रिफंडेबल हो सकता है। एक फैंसी कार नंबर की कीमत व्हीकल के प्रकार पर निर्भर करती है। आवेदक को उसके रजिस्ट्रेशन के समय से फैंसी नंबर आवंटित होने में करीब 5 दिन का समय लगता है । वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद, बोली चौथे दिन शुरू होती है और पांचवें दिन तक भी यह जारी रहती है ।. एक बार अलॉटमेंट लेटर जनरेट हो जाने के बाद, आवेदक को संबंधित आरटीओ में कार को रजिस्टर करने के लिए 90 दिन का समय मिलता है।
रजिस्ट्रेशन करने का आसान तरीका
इसके लिए पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे पर पब्लिक यूजर की तरह रजिस्टर करें। उसके बाद साइन अप करें और अपने अकाउंट में लॉगिन करें और फैंसी/VIP नंबर चुनें। अब उस नंबर के लिए जरूरी पेमेंट का भुगतान करके उस नंबर को रिजर्व करें। उसके बाद पंसद किये गये नंबर के लिए बोली लगाएं।नंबर का रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद, आप बचा हुआ अमाउंट पे कर सकते हैं या फिर अपना रिफंड ले सकते हैं। अपनी सुविधा के लिए अपने अलॉटमेंट लेटर का प्रिंट ले सकते लें।