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DMK नेता Appavu मात्र 49 वोट से हारे थे चुनाव अब क्या कहा High Court ने

राधापुरम (Radhapuram) विधानसभा Election याचिकाHIGH COURT ने दिए Recounting का आदेश

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DMK नेता Appavu मात्र 49 वोट से हारे थे चुनाव अब क्या कहा High Court ने

DMK नेता Appavu मात्र 49 वोट से हारे थे चुनाव अब क्या कहा High Court ने


चेन्नई. 2016 के विधानसभा चुनाव में एआईएडीएमके प्रत्याशी से केवल ४९ मतों के अंतर से हारे DMK नेता Appavu की चुनाव याचिका पर High Court Of Madras ने मंगलवार को पुनर्मतगणना का आदेश दिया है।


गौरतलब है कि २०१६ के Assembly Election में तिरुनेलवेली जिले की राधापुरम सीट AIADMK प्रत्याशी आइएस इन्बदुरै ने मात्र ४९ मतों के अंतर से जीती थी। उनको ६९५९० और प्रतिद्वन्द्वी प्रत्याशी डीएमके नेता अप्पावु को ६९५४१ वोट मिले थे।


अप्पावु ने इस जीत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की थी कि १९ से २१वें राउंड की मतगणना के वक्त ही राज्यभर में चुनाव ट्रेंड में एआईएडीएमके की जीत घोषित कर दिए जाने से परिणाम प्रभावित हुआ। मतगणना के दिन पहले डाकमतों की गिनती होनी थी लेकिन उसे अंत में गिना गया जबकि दोनों में वोटों का अंतर बहुत कम था।


उन्होंने याचिका में आरोप लगाया कि चुनावी मशीनरी ने एआईएडीएमके प्रत्याशी को फायदा पहुंचाने के लिए उनके पक्ष में आए २०० डाकमतों को कथित रूप से निरस्त कर दिया। लिहाजा इस जीत को अवैध घोषित किया जाना चाहिए।


न्यायाधीश जी. जयचंद्रन ने सुनवाई पूरी करने के बाद भारत निर्वाचन आयोग को दिए आदेश में डाकमतों की दुबारा गिनती के साथ ही १९ से २१ राउंड तक हुई मतगणना में प्रयुक्त ईवीएम की कंट्रोल यूनिट को ४ अक्टूबर तक हाईकोर्ट के हेड रजिस्ट्रार को जमा कराने को कहा है।