
Section 144 imposed in-Tamilnadu due to coronavirus
चेन्नई.
शाम के छह बज गए और तमिलनाडु में खतरनाक कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी है। धारा-144 लागू किए जाने के बाद एक स्थान पर चार से ज्यादा लोगों के जमा होने पर रोक होगी। इसके साथ ही समूचे राज्य में 31 मार्च तक किसी भी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल और व्यापारिक समारोहों की अनुमति नहीं होगी। मुुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने सोमवार को घोषणा कर कहा था कि मंगलवार शाम छह से समूचे राज्य में धारा १४४ लागू हो जाएगी।
तमिलनाडु में कोरोना संक्रमण के कई मामले सामने आने से लोगों में काफी डर है। ऐसे में प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि जरूरत पडऩे पर भी घरों से बाहर निकलें। यह धारा पुलिस, सेना, अर्धंसैनिक बल एवं अन्य सरकारी कर्मंचारी पर लागू नहीं होगी।
इन्हें छूट
बिजली, पानी और म्यूनिसिपल सेवा, बैंक और एटीएम., सोशल मीडिया समेत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकॉम, इन्टरनेट और केबल ऑपरेटर, डाक सेवा, कोरियर सेवा, खाद्य वस्तुाओं की दुकान, किराना, दूध, फल, सब्जियां, मीट, पोल्ट्री, मछली आदि (डिपार्टमेंटल स्टोर और सुपर मार्केट) और रोज़मर्रा की वस्तुएं वाली अन्य दुकानें खुली रहेंगी। अस्पताल, नर्सिंग होम्ज़, डॉक्टर, होम्योपैथिक, दवाओं वाली दुकानों, आप्टिकल स्टोर्ज और पेट्रोल पंप, एलपीजी गैस, वैटरनरी अस्पतालों को भी इससे छूट होगी।
Published on:
24 Mar 2020 05:52 pm
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