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सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद झांसी-खजुराहो फोरलेन पर शराब की दुकानों का संचालन, कार्रवाई करेगी संयुक्त टीम

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने एसडीएम और सहायक आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया कि वे इस स्थिति की गहन जांच करें और अवैध दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें।

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शराब दुकान

छतरपुर. सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित प्रतिबंध के बावजूद झांसी-खजुराहो फोरलेन पर शराब की दुकानों का संचालन जारी है। यह फोरलेन झांसी से बमीठा तक कुल 15 शराब दुकानों का संचालन हो रहा है, जिनमें से 7 दुकानें छतरपुर जिले में, 2 निवाड़ी जिले में और बाकी 6 दुकानें झांसी जिले में स्थित हैं।

अवैध दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने इस मामले का संज्ञान लिया और प्रशासनिक अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। कलेक्टर ने एसडीएम और सहायक आबकारी आयुक्त को निर्देशित किया कि वे इस स्थिति की गहन जांच करें और अवैध दुकानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी नियम उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शराब दुकानों के संचालन में सख्ती से कानून का पालन कराया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से कहा कि संबंधित संयुक्त टीम को एनएचएआई और शासन के गजट नोटिफिकेशन का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। सहायक आबकारी आयुक्त बीआर वैद्य ने भी यह जानकारी दी कि संयुक्त टीम जल्द ही कंपोजिट शराब दुकानों का निरीक्षण कर कलेक्टर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

संचालित हो रही शराब दुकानों की जांच शुरू


खजुराहो-झांसी फोरलेन पर रानी, बृजपुरा और महोबा ब्रिज के पास स्थित शराब दुकानों की जांच का निर्देश कलेक्टर ने दिया है। इन दुकानों के बारे में आरोप है कि वे फोरलेन से निर्धारित प्रतिबंधित दूरी के भीतर संचालित हो रही हैं। कलेक्टर ने एसडीएम से कहा है कि वे इन दुकानों के पास की दूरी की जांच करवाएं और अगर कोई दुकान प्रतिबंधित सीमा में पाई जाती है, तो उसे हटाने की कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। एनएचएआई की जानकारी के अनुसार, बृजपुरा में नवीन और प्रवीण पांडेय द्वारा हाइवे की सर्विस लाइन के भीतर अवैध तरीके से कंपोजिट शराब दुकानें संचालित की जा रही हैं। इसी प्रकार, सरानी और महोबा अंडरब्रिज के पास शिवम मिश्रा द्वारा शराब दुकानें चलाने से नियमों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि ये दुकानें फोरलेन से केवल 220 मीटर की दूरी पर स्थित हैं।

राजस्व टीम करेगी भौतिक सत्यापन


राजस्व विभाग की टीम द्वारा सरानी और महोबा अंडर ब्रिज के पास स्थित कंपोजिट शराब दुकानों की भौतिक सत्यापन की जाएगी। एसडीएम ने कहा है कि राजस्व निरीक्षक (आरआई) और पटवारी से फोरलेन की दूरी का माप कराया जाएगा। यदि ये दुकानें फोरलेन से 220 मीटर के अंदर पाई जाती हैं, तो उन्हें हटाने के लिए कलेक्टर के समक्ष कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। एसडीएम ने यह भी बताया कि एक सप्ताह के भीतर कंपोजिट शराब दुकानों को निर्धारित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा और हाइवे पर सस्ती शराब बिक्री का बोर्ड प्रदर्शित करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

टीम की रिपोर्ट पर होगी कार्रवाई


कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने खजुराहो-झांसी फोरलेन में प्रतिबंधित दूरी के भीतर स्थित कंपोजिट शराब दुकानों के मामले में एक संयुक्त टीम का गठन किया है। इस टीम को जल्द ही इन दुकानों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यदि टीम यह पाती है कि दुकानें नियमों के खिलाफ प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित हैं, तो उन्हें विवाद रहित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया जाएगा।