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चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला जमीन मामले में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस

चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला जमीन मामले में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस

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चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला जमीन मामले में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस

चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला जमीन मामले में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस

बकस्वाहा। उच्च न्यायालय ने चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला के लिए आरक्षित भूमि पर नगर परिषद बकस्वाहा द्वारा अतिक्रमण कर बस स्टैंड, दुकानें और नगर भवन का निर्माण करने पर नोटिस जारी किया है। बकस्वाहा निवासी जयप्रकाश बिल्थरे अधिवक्ता द्वारा उच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाई थी। जिसमें बताया था कि बकस्वाहा में स्थित खसरा नंबर 701(8) रकवा 0.468 है, भूमि नगरवासियों के हित में चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला के लिए राज्यशासन द्वारा आरक्षित की गई थी। लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उक्त चिल्ड्रन पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर बस स्टैंड, दुकानें और नगर भवन सहित कई निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं। जबकि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को खसरा के उपयोग मद को परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है और न ही उन्होंने किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त की। बिना किसी सक्षम प्राधिकारी की अनुमति और बिना किसी अधिकारिता के मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा खसरा नंबर 701(8) में निर्माण कर अवैधानिक तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा है जो कि बकस्वाहा वासियों को चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला के लिए आरक्षित भूमि पर किए जाने से जनहित की हानि हो रही है। उच्च न्यायालय ने अधिवक्ता रत्न भारत तिवारी के तर्कों से सहमत होते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी बकस्वाहा सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करते हुए जबाब मांगा है।

बकस्वाहा चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला जमीन मामले में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस

बकस्वाहा चिल्ड्रन पार्क और कार्तिक मेला जमीन मामले में उच्च न्यायालय ने नगर परिषद को जारी किया नोटिस