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भैंस चोरी करने के मामले में आरोपी को सुनाया १ वर्ष का कठोर कारावास

साल की कठोर कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है।

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साल की कठोर कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है।

साल की कठोर कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है।

छतरपुर। बडामलहरा क्षेत्र में भैंस और उसका बच्चा (पडिय़ा) चोरी करने के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरिया बडामलहरा की अदालत ने चोरी करने वाले आरोपी को एक साल की कठोर कैद के साथ 5 सौ रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला अभियोजन कार्यालय से मिली जनकारी के अनुसार फरियादी टुक्कन बाई ने थाना भगवां की घुवारा चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें 21 दिसम्बर 2013 को दिन में करीब 2 बजे फरियादी जब घर पर अकेली थी तो पड़ोस की महिला ने आकर बताया कि तुम्हारी भैंस व पडिय़ा को तुम्हारी बहन का लड़का कम्पोटी अपने गांव की तरफ ले गया है। उसके साथ एक आदमी और था। फरियादी ने अपने कुआं पर भैंस को जाकर देखा तो भैंस टपरा में नहीं थी। उक्त रिपोर्ट पर से आरोपी कम्पोटी यादव व रामसेवक यादव के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया और विवेचना के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ दिनेश पटेल ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी आशीष कुमार माथौरिया की कोर्ट ने आरोपी रामसेवक यादव पिता स्व. रामदास यादव निवासी ग्राम झांकर थाना गिरार जिला ललितपुर उ.प्र. को दोषी ठहराते हुए आईपीसी की धारा 379 में एक साल की कठोर कैद और 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं एक अन्य आरोपी अभी फरार है।