
वायरल वीडियो की तस्वीर
छतरपुर. पंडि़त धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिगराम गर्ग को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गढ़ा गांव में 11 फरवरी को अनूसूचित जाति की बेटी की शादी में पिस्टल लेकर धमकाने, मारपीट के वायरल वीडियो के मामले में केस दर्ज होने के बाद शालिगराम को गिरफ्तार किया गया है। वीडियो व पीडि़त परिवार के बयानों के आधार पर मारपीट, धमकाने, संपति को नुकसान पहुंचाने,जान से मारने की धमकी समेत एससी एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में दर्ज केस में आर्म्स एक्ट की धारा भी बढ़ाई गई है। शालिगराम के साथ घटना के समय उनके साथ रहे राजाराम तिवारी को भी गिरफ्तार किया गया है।
सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था दबंगई का वीडियो
धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिगराम गर्ग उर्फ सौरव गर्ग की दबंगई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था। इस वीडियो में शालिग्राम गर्ग एक शादी में अश्लील गालियां देते हुए लोगों को पिस्तौल से धमकाता, मारपीट करता दिख रहा है। फेसबुक पर महाराजपुर निवासी राम आसरे अहिरवार की आइडी से पोस्ट वीडियो के बारे में यह दावा किया गया कि यह वीडियो 11 फरवरी 2023 की रात का गढ़ा गांव का है। उस दिन गांव में हो रही अनूसूचित जाति की लड़की की शादी में रात करीब 12 बजे सौरव गर्ग उर्फ शालिग्राम गर्ग आया और तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर उसने वहां दबंगई दिखाते हुए तोड़-फोड़ की। पिस्तौल निकालकर हवाई फायर करते हुए लोगों को धमकाया भी।
जांच में सामने आई .ये बात
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पड़ताल शुरु की और वायरल वीडियो की पुष्टि करने के संबंध में बमीठा थाना प्रभारी परशुराम डाबर ने गढ़ा गांव के कल्लू अहिरवार पिता स्वर्गीय बल्दुआ अहिरवार उम्र 55 साल से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि 11 फरवरी को उनकी बेटी सीता अहिरवार की शादी अक्टौंहा निवासी आकाश अहिरवार के साथ हो रही थी। इसी दौरान रात 12 बजे शालिगराम गर्ग शादी के टेंट में आया और अश्लील गालियां देकर तेज आवाज में गाना बजाने को लेकर पिस्तौल दिखाकर लोगों को धमकाने लगे। लोगों को धक्का मारा, कुर्सियां तोड़ी और बात न मानने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पीडि़त ने बताया कि डर के कारण उन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखाई। लेकिन जब पुलिस घर आई तो उन्होंने सारी घटना की जानकारी दी। जिसके आधार पर पुलिस ने देहाती नालसी पर अपराध दर्ज करते हुए आरोपी शालिगराम गर्ग के खिलाफ आइपीसी की धारा 294,323,506,427 और अनूसूचित जाति एंव जनजाति नृशंसता निवारण अधिनियम की 3(1)द, 3(1)ध,3(2)व्हीए के तहत केस दर्ज किया गया है। अब इसी मामले में आगे की कार्रवाई पुलिस ने की है।
Published on:
02 Mar 2023 04:09 pm
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