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पुलिस हिरासत से भागने वाले आरोपी को दो साल की कैद

अभियुक्त शंकर राजपूत को आईपीसी की धारा 224 के आरोप में 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई

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पुलिस हिरासत से भागने वाले आरोपी को दो साल की कैद

पुलिस हिरासत से भागने वाले आरोपी को दो साल की कैद

छतरपुर। पुलिस अभिरक्षा से आरेापी के भागने के मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। जेएमएमसी नौगांव महेश लचौरिया ने आरोपी को दो साल की कठोर कैद की सजा सुनाई। अभियोजन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 10 जुलाई 2015 को एएसआई, चालक, आरक्षक व सैनिक थाना नौगांव, आरोपी शंकर को लेकर वाहन क्रमांक एमपी 03 4173 से नौगांव न्यायालय पेशी के लिए लेकर गए थे। शाम करीब 6 बजे आरोपी शंकर को न्यायालय से पेशी के बाद जेल में दाखिल करने उपजेल नौगांव पहुंचे। गाड़ी चैक कर जेल के फाटक के पास लगाई व जेल के फाटक खुलवा कर कैदियों को जेल में दाखिल कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस अभिरक्षा से आरोपी शंकर राजपूत निवासी कुडार, जिला महोबा दौड़ लगा कर भाग गया, तभी सैनिक ने दौड़ लगाकर पीछा कर पकडऩे का प्रयास किया जो नहीं मिला व जेल चौराहा के पास एक बाइक पर बैठ कर भाग गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना नौगांव में आरोपी शंकर के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। अभियोजन की ओर से एडीपीओ हेमंत बजौलिया ने पैरवी करते हुए कोर्ट में सबूत पेश किए व कठोर दंड देने की मांग की अभियोजन द्वारा प्रस्तुत गवाह व सबूतों के आधार पर न्यायालय द्वारा अपराध प्रामणित पाया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी महेश लचौरिया ने प्रस्तुत संपूर्ण तथ्यों व प्रकरण की परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त शंकर राजपूत को आईपीसी की धारा 224 के आरोप में 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।