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पेंगुलिन शिकार के चार आरोपियों की जमानत खारिज

 पेंगुलिन शिकार के चार आरोपियों की जमानत सोमवार को स्थानीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। 

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Chhindwara Online

May 19, 2015

Rajasthan High Court

Rajasthan High Court

छिंदवाड़ा. पेंगुलिन शिकार के चार आरोपियों की जमानत सोमवार को स्थानीय न्यायालय ने खारिज कर दिया। आरोपियों की ओर से इसे पेश किया गया था। सीसीएफ चितरंजन त्यागी ने बताया कि पेंगुलिन शिकार के आरोपी जमाल इकबाल (59) निवासी कलकत्ता, दानिश जमाल (24) कलकत्ता, नफस अहमद (42) चांदामेटा परासिया और रईस अहमद (40) चांदामेटा परासिया की आर से पेश जमानत आवेदन पर विचार उपरांत कोर्ट ने इसे खारिज किया। अभी इस शिकार मामले की जांच एसटीएफ टीम कर रही है। अब तक विभाग इस सिलसिले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुका है।