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छिंदवाड़ा/ न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने आरोपी नन्हेलाल एवं गणेश दोनों निवासी कुकड़ा किरार थाना मोहखेड़ को शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने के मामले में दोषी पाते हुए एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई। 25 जून 2014 को मोहखेड़ के तात्कालीन तहसीलदार मदन सिंह रघुवंशी शाम करीब 6.14 बजे कार्यालय में थे। मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम कुकड़ा किरार में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर भंडारण किया जा रहा है।
तहसीलदार अपने राजस्व अमले के साथ बस्ती रोड पर रेत से भरे ट्रैक्टर पर सवार आरोपी गणेश से पूछने पर वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। रॉयल्टी नहीं बनवाना बताया और राजस्व निरीक्षक के रोकने पर नहीं रुका। इसके बाद अपनी बाड़ी में ले जाकर ट्रैक्टर की रेत खाली करने लगा। तभी आरोपी नन्हे आकर कहने लगा कि हमारे गांव की रेत है। हम बिना रॉयल्टी के रेत लाएंगे और ईंट, पत्थर से मारने लगे। इसकी सूचना तहसीलदार मदन रघुवंशी ने थाना मोहखेड़ को दी। पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
चोरी का प्रयास करने वाले को सुनाई सजा
न्यायालय पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चौरई ने चोरी का प्रयास करने वाले आरोपी देवीलाल मसराम निवासी चौरई को छह माह का कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। दो मार्च 2012 को वर्षा खाना खाकर सो रही थी। रात करीब दो बजे उसने देखा तो आरोपी देवीलाल पीछे के दरवाजे की सांकल निकालकर घर में घुस आया और आरोपी पीपा उठाकर ले जाने लगा। आरोपी ने वर्षा को देखकर पीपा वहीं छोडकऱ भाग गया। महिला की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
Published on:
19 Oct 2019 01:13 pm
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