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अवैध कॉलोनी…राजपत्र में विकास शुल्क में गरीबों को ये राहत

मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नगर निगम में पहुंचा राजपत्र,निम्न वर्ग को प्रमाणपत्र देने पर देनी होगी विकास शुल्क की 20 फीसदी राशि

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खुशखबरी : अब इन अवैध कॉलोनी वासियों को मिलेगी सड़क, नाली और बिजली की सुविधा

छिंदवाड़ा. अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के दौरान विकास शुल्क में गरीबों को राहत देने की मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने इसके नियम तय कर दिए हैं। इसका राजपत्र में प्रकाशन के साथ पत्र नगर निगम पहुंच गया है। इस पत्र में गरीब रहवासियों से विकास शुल्क की केवल 20 फीसदी तथा सामान्य वर्ग से 50 फीसदी राशि लेने की बात कहीं गई है। इसके साथ ही सक्षम अधिकारी अवैध कॉलोनी विकसित करनेवाले व्यक्तियों की संपत्ति भी कुर्क कर सकेंगे।
बीती 23 मई को मुख्यमंत्री ने अवैध कॉलोनियों को वैध करने के कार्यक्रम में 31 दिसंबर 2022 तक निर्मित सभी अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। इसके साथ ही इन कॉलोनियों के गरीब रहवासियों से विकास शुल्क नहीं लेने की बात कहीं थी। इस घोषणा के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने नए नियम राजपत्र में प्रकाशित करवाए।
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कॉलोनियों के नियमितीकरण में ये नियम
1.नगर निगम और नगरपालिका अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले व्यक्तियों की संपत्ति चिन्हित कर उसे कुर्क करेंगी।
2.संपत्ति कुर्क की राशि का उपयोग संबंधित कॉलोनी के विकास में खर्च होगी। संपत्ति का मूल्यांकन कलेक्टर गाइड लाइन से होगा।
3.नगरीय निकाय नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करने की लागत, विकास शुल्क का निर्धारण, आवंटन से शेष भूखण्ड एवं भवनों के विक्रय के लिए मानदण्ड तय करेंगे।
4.अवैध कॉलोनियों में पंजीकृत रहवासी संघ का गठन होगा।
5.अवैध कॉलोनियों के विकास शुल्क की कुल राशि में से 20 प्रतिशत निम्न आय वर्ग तथा 50 प्रतिशत अन्य रहवासियों से व्यक्तिगत रूप से लिए जाएंगे। निम्न आय वर्ग को इसका प्रमाणपत्र देना होगा।
6. अवैध कॉलोनियों के विकास के लिए सांसद, विधायक निधि आदि से राशि प्राप्त हो सकेगी।
7. विकास शुल्क की राशि 24 माह की किश्त में जमा कराई जा सकेगी।
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छिंदवाड़ा में 325 अवैध कॉलोनी, शेष का होगा सर्वेक्षण
नगर निगम की जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर 2022 के दायरे में 325 अवैध कॉलोनियां आ रही है। इन कॉलोनियों में से 172 का सर्वे की प्रक्रिया निगम से वर्ष 2016 के नियम से हो रही थी, अब 153 अवैध कॉलोनियों को और सम्मिलित करना होगा। इसका सर्वेक्षण कर विकास प्लान कंसलटेंसी एजेंसी से बनवाना पड़ेगा। फिर मूलभूत सुविधाएं सड़क, पानी, बिजली समेत अन्य सुविधाओं के लिए विकास के लिए राशि निर्धारित करनी होगी। इस विकास का शुल्क तय क र सभी रहवासियों से लेना होगा।