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एमपी की साध्वी की करतूत जानकर हर कोई हो उठा शर्मसार, समाज ने लिया कड़ा फैसला

Sadhvi Reena Raghuvanshi एमपी में एक साध्वी ने ऐसा काम किया कि हर कोई शर्मसार हो उठा।

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MP High Court cancels bail of Sadhvi Laxmi Das Reena Raghuvanshi

Sadhvi Laxmi Das Reena Raghuvanshi

Sadhvi Reena Raghuvanshi withdrew money from the account of Mahant Kanak Bihari Das of Chhindwara एमपी में एक साध्वी ने ऐसा काम किया कि हर कोई शर्मसार हो उठा। प्रदेश के छिंदवाड़ा Chhindwara में लोनीबर्रा श्रीराम जानकी मंदिर कनकधाम के महंत और यज्ञ सम्राट कनक बिहारी दास महाराज की इस शिष्या ने अपने स्वर्गवासी गुरु को ही धोखा दिया। कला चापानावर की रहनेवाली साध्वी रीना रघुवंशी की हरकत पर पूरे इलाके में रोष है। रघुंवशी समाज में तो उसकी करतूत पर इतनी नाराजगी है कि समाज ने कड़ा फैसला लेते हुए उसकी गिरफ्तारी के लिए बाकायदा ईनाम घोषित कर दिया है।

साध्वी रीना रघुवंशी पर धोखाधड़ी कर स्वर्गीय कनक बिहारी दास के खाते से 90 लाख रुपए निकालने का आरोप है। उसका मोबाइल नम्बर खाते में पंजीकृत था जिससे उसने नेट बैंकिंग से खाते में जमा राशि निकाल ली। मामला सामने आने के बाद वह फरार हो गई।

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महंत कनक बिहारी महाराज ने अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपए दान दिए थे। उनके खाते से 90 लाख रुपए निकालने पर साध्वी रीना रघुवंशी के प्रति प्रदेश के रघुवंशी समाज में खासा गुस्सा है। समाज ने उसकी गिरफ्तारी पर 10 हजार रुपए का ईनाम रखा है। यज्ञ समिति अनुशासन रघुवंशम समाज ने भी 51 हजार का ईनाम घोषित किया है।

धोखाधड़ी के इस मामले में आरोपी साध्वी रीना रघुवंशी पर पुलिस ने भी 10 हजार का इनाम घोषित किया है। आईजी अनिल कुशवाहा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। चौरई पुलिस ने इस मामले में अब 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया है।

महंत कनक बिहारी महाराज का सड़क हादसे में निधन हो गया था। बाद में श्रीराम जानकी मंदिर के श्याम सिंह ने पुलिस को लिखित शिकायत कर बताया कि एसबीआई में स्वर्गीय महंत के खाते से 90 लाख रुपए गलत तरीके से निकाले गए। जांच में मालूम चला कि साध्वी रीना रघुवंशी ने धोखाधड़ी कर खाते में जमा राशि निकाल ली थी।

पुलिस ने शिकायत और जांच के बाद रीना रघुवंशी उर्फ साध्वी लक्ष्मीदास साध्वी के भाई हर्ष रघुवंशी, साध्वी के करीबी मनीष उर्फ विराज सोनी के खिलाफ धारा 420, 406, 404, 403 के तहत मामला दर्ज किया था। रघुवंशी समाज द्वारा इस मामले अभी तक एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की जा रही है।