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यूपी में SP समेत STF के 15 पुलिस वालों पर हत्या का मुकदमा दर्ज, कोर्ट के आदेश पर तत्काल गिरफ्तारी

पूर्व एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के दो दर्जन से अधिक सदस्यों के खिलाफ चित्रकूट की अदालत में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत बहिलपुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है।

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Symbolic Image of UP Police on Fake Encounter IPS Ankit Mittal

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उत्तर प्रदेश में पूर्व एसपी समेत 15 पुलिस कर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के दो दर्जन से अधिक सदस्यों के खिलाफ चित्रकूट की अदालत में केस दर्ज किया गया है। कोर्ट के आदेश के तहत बहिलपुरवा थाने में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पूर्व एसपी और एसटीएफ के अन्य सदस्यों पर ईनामी डकैत भालचंद्र यादव को पकड़ कर मार डालने का आरोप था। भालचंद्र यादव के परिजनों की शिकायत के बाद कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज किया गया था।

यह है मामला

यूपी एसटीएफ और जिला पुलिस टीम ने 31 मार्च, 2021 को ईनामी डकैत भालचंद्र यादव को मुठभेड़ में मार गिराया था। इस मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए परिजनों ने कोर्ट की शरण ली थी। कोर्ट के आदेश पर पूर्व एसपी अंकित मित्तल समेत एसटीएफ टीम के 15 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई है। शुक्रवार को मृतक डकैत भालचंद्र यादव की पत्नी नथुनिया, निवासी पड़वनिया, थाना नया गांव, मध्य प्रदेश की कोर्ट में दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर केस दर्ज हुआ था। विशेष न्यायधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र, चित्रकूट के यहां धारा 156 (3) के तहत कहा था कि उनके पति को पुलिस ने फर्जी मुठभेड़ में मारा था।

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इनके खिलाफ लगा था आरोप

शिकायत में एसआई अमित तिवारी, संतोष कुमार सिंह, सिपाही उमाशंकर, भूपेन्द्र सिंह, शिवानन्द शुक्ला, एसआई श्रवण कुमार सिंह, अनिल कुमार साहू, सिपाही रईश खान, धर्मेन्द्र वर्मा, राहुल यादव, एसएचओ बहिलपुरवा दीनदयाल सिंह, सिपाही रामकेश कुशवाहा एवं अन्य हमराही, एसएचओ मारकुण्डी रमेशचन्द्र, एसपी अंकित मित्तल और तीन-चार अज्ञात पर आरोप लगाया गया था। आरोप है कि पेशी पर सतना से आते समय भालचंद्र यादव और उसके भाई लालचंद्र को पकड़ लिया गया था। दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पूर्व एसपी अंकित मित्तल और एसटीएफ के 15 लोगों के खिलाफ गम्भीर धाराओं में मामला दर्ज करने के आदेश दिए थे।