
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का अलर्ट (प्रतीकात्मक फोटो)
Rajasthan News : राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से संचालित राजकीय एवं अनुदानित छात्रावासों में पांच किमी की परिधि में रहने वाले विद्यार्थियों को होस्टल में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा इन छात्रावासों में पहले से रह रहे विद्यार्थियों को छात्रावास अधीक्षक से नवीनीकरण कराना होगा। छात्रावासों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 16 मई से प्रारंभ होगी। वरीयता सूची में आए छात्र एवं छात्राओं को छात्रावास में प्रवेश के लिए आठ दिन का समय दिया जाएगा। प्रवेश के लिए एक विद्यार्थी आवेदन पत्र में अधिकतम तीन छात्रावासों तथा आवासीय विद्यालयों का चयन ऑनलाइन कर सकेगा। इसके अलावा पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थी, जो इस वर्ष भी छात्रावास में प्रवेश लेना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों का छात्रावास अधीक्षक की ओर से नवीनीकरण किया जाएगा।
पहली सूची 26 जून
द्वितीय सूची 10 जुलाई
तृतीय सूची 31 जुलाई।
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विद्यार्थी को राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक होगा। किसी भी राजकीय एवं अनुदानित छात्रावास में किसी भी पिछड़ी जाति के छात्र को, जो छात्रावास एवं विद्यालय के 5 किमी के परिधि के भीतर रहते हों। अर्थात जिसके माता-पिता या संरक्षक 5 किमी की परिधि के भीतर रहते हों। ऐसे विद्यार्थियों को छात्रावास में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आवासीय विद्यालयों एवं विद्यालय स्तरीय छात्रावासों में प्रवेश के लिए कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत छात्र-छात्रा पात्र होंगे। विद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावासों में स्वीकृत क्षमता के अनुरूप स्थान रिक्त रहने पर महाविद्यालय स्तरीय छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कोचिंग संस्थाओं में अध्ययनरत छात्राओं को सयक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर एक सत्र के लिए प्रवेश दिया जा सकेगा। प्रथम वरीयता संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के छात्र-छात्रा को दी जाएगी। गत कक्षा में 40 प्रतिशत अंक अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त होने पर ही प्रवेश दिया जाएगा। छात्र-छात्रा के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं हो। प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई निर्धारित की गई है।
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Updated on:
23 Oct 2024 01:26 pm
Published on:
14 May 2024 05:20 pm
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