Eमुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाए जाने के लिए राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनावी व्यय के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण करने एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार विमर्श करने के लिए जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गत दिनों प्रशासन की बैठक हुई थी।
चित्तौड़गढ़•Aug 25, 2023 / 12:41 pm•
Akshita Deora
चित्तौड़गढ़ . मुख्य निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन विभाग राजस्थान जयपुर के दिशा-निर्देशानुसार आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित करवाए जाने के लिए राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा चुनावी व्यय के लिए विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं की दरों का निर्धारण करने एवं अन्य महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचार विमर्श करने के लिए जिले के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ गत दिनों प्रशासन की बैठक हुई थी। इसमें सभी उपस्थित राजनीतिक दलों से संबधित प्रतिनिधियों की भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा आम चुनाव 2023 के दौरान निर्वाचन व्यय पर नियंत्रण के दृष्टिगत राजनीतिक दलों द्वारा व्यय किए जाने वाले विभिन्न आइटम्स की दर निर्धारित किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। निर्वाचन व्यय नियंत्रण के तहत राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों द्वारा प्रचार प्रसार के संबंध में किए जाने वाले खर्च की दरों का निर्धारण किया गया।
बैठक में किया गया अनुमोदन
निर्धारित दरें जिला स्तर पर तैयार की गई हैं। इनका अनुमोदन समिति एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद किया गया है। हालांकि इनके अलावा किसी अन्य आइटम के लिए संबधित अधिकार क्षेत्र में प्रचलित दरों पर गणना करने के लिए जिला स्तरीय निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण समिति अधिकृत होगी। वहीं, बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि उक्त दरें न्यूनतम हैं। यदि प्रत्याशी व राजनीतिक दलों द्वारा प्रेषित बिलों में आइटम विशेष के लिए दरें अधिक अंकित किए जाने पर वहीं दरें मान्य होंगी।
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