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राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ BCCI का चलेगा हंटर! देवजीत सैकिया ने दिया बड़ा अपडेट

E-cigarette ban in India: इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत वेपिंग या ई-सिगरेट का इस्तेमाल गैर-कानूनी है। यह कानून भारत में ई-सिगरेट और वेप्स के उत्पादन, बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाता है।

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riyan parag

रियान पराग (फोटो- IANS)

IPL 2026 Riyan Parag Fined: आईपीएल 2026 के 40वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ड्रेसिंग रूम में ई-सिगरेट पीते हुए पकड़े गए थे। जिसके बाद BCCI ने उनपर मैच फीस का 25 प्रतिशत जुर्माना लगाया है और उन्हें एक डिमेरिट पॉइंट दिया है। गुरुवार को आईपीएल की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया कि पराग ने अपनी गलती मान ली है। उन्होंने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 उल्लंघन को स्वीकार कर लिया है, जिसमें खेल को बदनाम करने वाला व्यवहार शामिल होता है।

RR पर भी एक्शन की तैयारी में BCCI

आईपीएल की ओर से बयान में कहा गया, “यह घटना पंजाब किंग्स-आरआर मैच के दौरान आरआर की बल्लेबाजी के समय हुई। रियान को ड्रेसिंग रूम के अंदर वेप का इस्तेमाल करते देखा गया था। रियान ने गलती मान ली और मैच रेफरी अमित शर्मा द्वारा दी गई सजा को स्वीकार कर लिया।” बयान में यह भी कहा गया है कि आरआर पर सख्त कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड गलती करने वाली टीम, उसके अधिकारियों और खिलाड़ियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है, ताकि आईपीएल की प्रतिष्ठा बनी रहे।

रियान पराग की गलती न सिर्फ उनकी छवि को धूमिल करती हुई नजर आ रही है, बल्कि अब राजस्थान रॉयल्स को भी मुश्किल में डाल सकती है। आईपीएल बयान में कहा गया है कि लीग की साख बनाए रखने के लिए बीसीसीआई गलती करने वाले खिलाड़ियों, टीम और अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अन्य विकल्पों पर भी विचार कर रहा है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ संभावित कार्रवाई को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि बयान में साफ लिखा है कि इस पर विचार किया जा रहा है कि टीम के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

भारत में ई-सिगरेट है बैन

आपको बता दें कि भारत सरकार ने साल 2019 में ही ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके तहत इसके उत्पादन, बिक्री और वितरण पर पूरी तरह से पाबंदी है। कानून के अनुसार, अगर पहली बार कोई व्यक्ति ऐसा करते हुए पाया जाता है, तो उस पर एक साल तक की सजा या एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।