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अमित जेठवा मर्डर केस: भाजपा नेता दीनू बोघा सोलंकी समेत 7 को आजीवन कारावास

Amit Jethwa Case में गुजरात हाई कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला पूर्व सांसद Dinu Solanki समेत सभी 7 दोषियों को उम्र कैद 2009 से 2014 तक सांसद रहे Dinu Solanki

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Amit Jethwa murder Case

अमित जेठवा मर्डर केस: भाजपा नेता दीनू बोघा सोलंकी समेत 7 को आजीवन कारावास

नई दिल्ली। देश के चर्चित आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा हत्याकांड ( Amit Jethwa Case ) में गुजरात हाई कोर्ट ( Gujarat High Court) ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने भाजपा के पूर्व सांसद दीनू बोघा सोलंकी ( Dinu solanki ) समेत सभी सात दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दीनू बोघा और उसके भतीजे शिवा सोलंकी पर 15-15 लाख रुपये का आर्थिक दण्ड भी लगाया है।

सातों आरोपितों को जेठवा हत्याकांड में दोषी माना

आपको बता दें कि इससे पहले अहमदाबाद की सीबीआई कोर्ट ने भाजपा नेता सोलंकी ( Dinu Solanki ) समेत सभी सातों आरोपितों को जेठवा हत्याकांड में दोषी माना था। भाजपा नेता दीनू बोघा सोलंकी जूनागढ़ लोकसभा क्षेत्र से 2009 से 2014 तक सांसद रहे हैं।

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20 जुलाई 2010 की वारदात

गौरतलब है कि 20 जुलाई 2010 को आरटीआई कार्यकर्ता अमित जेठवा ( Amit Jethwa Case ) की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस वारदात को गुजरात हाईकोर्ट के सामने अंजाम दिया गया था। इस केस में पूर्व सांसद सोलंकी और अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था।

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लेकिन जांच के दौरान गुजरात पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भाजपा नेता सोलंकी को दोषी नहीं माना था और क्लीन चिट दे दी थी। इसके बाद अमित जेठवा ( Amit Jethwa Case ) के पिता ने हाई कोर्ट में न्याय की गुहार लगाई थी। जेठवा के पिता की मांग पर यह केस सीबीआई को सौंपा गया था। सीबीआई जांच में पूर्व सांसद सोलंकी ( Dinu Solanki ) समेत सभी सातों लोग दोषी मिले।