केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को कोर्ट से मिली बड़ी राहत
- आम आदमी पार्टी को मिली राहत
- केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ गैर जनामती वारंट पर रोक
- टिकट कटने से नाराज एक वकील ने दायर किया था केस

नई दिल्ली। चुनावी माहौल के बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ), डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ( manish sisodia ) और स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव ( Yogendra Yadav ) के खिलाफ गैर जमानती वारंट ( non bailable warrant ) जारी हुआ था हालाकि इस मामले में उन्हों कोर्ट से राहत मिली है। मानहानि केस में केजरीवाल, सिसोदिया, योगेंद्र यादव के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी गई है।
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Delhi CM's lawyer apprised court that permanent exemption has already been allowed for CM & Deputy CM. Hearing for cancellation of warrant to be held tomorrow.Petitioner says his candidature from AAP was cancelled in 2013 at last moment & published in media in a defamatory manner https://t.co/gLr9SvWrPF
— ANI (@ANI) April 23, 2019
कोर्ट में पेश नहीं हुए तीनों नेता
तीनों नेताओं के खिलाफ अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा की ओर से दायर किए मानहानि के मुकदमे में पेश नहीं हुए थे। केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र यादव को कोर्ट में पेश होना था लेकिन वे पेश नहीं हुए। इसके बाद मंगलवार को दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने गैर जनामती वारंट जारी कर दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई बुधवार तक के लिए टाल दी है।
क्या है पूरा मामला
याचिकाकर्ता का कहना है कि आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया और योगेंद्र (उस वक्त आप में रहे) 2013 में आखिरी समय में उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी थी। टिकट कटने की वजह पूछने पर बताया गया कि शर्मा पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। अखबारों में उनके खिलाफ गैरकानूनी और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हुआ था। इसी को आधार बनाकर पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। इसी बयान को आधार बनाकर शर्मा ने कोर्ट में मानहानि का मुकदमा कर दिया।
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