
दिल्ली हिंसा: शाहरुख पठान की जमानत याचिका खारिज, सिपाही पर तानी थी पिस्टल
नई दिल्ली। दिल्ली हिंसा ( delhi violence ) मामले में पुलिस सिपाही पर पिस्टल तानने वाले आरोपी शाहरुख पठान ( Shahrukh pathan ) की जमानत याचिका ( Bail plea ) खारिज हो गई है। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ( Karkardooma Court ) ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए शाहरुख की याचिका को खारिज कर दिया। इस दौरान कोर्ट ने दो टूक कहा कि देश भर में वायरल हो चुकी तस्वीरों में साफ पता चल रहा है कि आरोपी शाहरुख पठान ने पुलिस कॉंस्टेबल पर किस इरादे से पिस्टल तानी थी। कोर्ट ने कहा अभी शाहरुख को किसी हाल में जमानत नहीं दी जा सकती।
आपको बता दें कि इस मामले में शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपी शाहरुख पठान के वकील असगर ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हिंसा के दौरान शाहरुख का इरादा पुलिसकर्मी को मारने का नहीं था, पिस्टल तो उसने तैश में आकर लहराई थी। वकील ने यह भी कहा कि इसके अलावा शाहरुख का पूरा पुलिस रिकॉर्ड साफ है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शाहरुख के वकील ने उन 18 फैसलों का हवाला भी दिया, जिनमें से 16 केस दिल्ली दंगों से संबंधित थे। लेकिन कोर्ट ने उनकी सभी दलीलों का खारिज कर दिया।
आपको बता दें कि 24-25 फरवरी 2020 को उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट (आरोप-पत्र) दाखिल कर दी। उत्तर पूर्वी दिल्ली जिले में हुई हिंसा में यह पहली चार्जशीट है। यह पहली चार्जशीट एफआईआर नंबर 51/ 2020 दिनांक 26 फरवरी 2020 थाना जाफराबाद में दर्ज मामले में शुक्रवार को दाखिल की गयी। यह वही मामला है जिसमें, सरे-राह शाहरुख पठान नाम के युवक ने निहत्थे दिल्ली पुलिस सिपाही पर लोडिड पिस्टल तानकर सनसनी मचा दी थी। फिलहाल शाहरुख खान दिल्ली की जेल में बंद है
Updated on:
09 May 2020 08:10 pm
Published on:
09 May 2020 07:17 pm
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