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गुजरात: रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा रद्द, ड्राइविंग पर लगेगा आजीवन बैन!

गुजरात सरकार ने गाड़ी चलाने को लेकर यातायात के नियम सख्त कर दिए हैं।

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Mohit sharma

Dec 20, 2018

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गुजरात: रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने पर लाइसेंस होगा रद्द, ड्राइविंग पर लगेगा आजीवन बैन!

नई दिल्ली। वाहन चलाते समय लापरवाही करने वाले अब सावधान हो जाएं। क्योंकि अब रॉन्ग साइड गाड़ी चालने पर ड्राइविंग पर आजीवन बैन लग जाएगा। दरअसल, गुजरात सरकार ने गाड़ी चलाने को लेकर यातायात के नियम सख्त कर दिए हैं। अब यह गलत दिशा में गाड़ी घुसाने या चलाने पर चालक की ड्राइविंग पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। राज्य में यह कदम ट्रैफिक पुलिस और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस (आरटीओ) ने संयुक्त रूप से उठाया है।

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सात लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द

पुलिस के अनुसार 18 दिसंबर को ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर सात लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए। टीओआई की रिपोर्ट में बताया गया कि अब अगर कोई पहली बार गलत दिशा में वाहन चलाता हुआ पकड़ा जाता है तो न केवल उसके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा, बल्कि उसके दस्तावेजों को भी आरटीओ कार्यालय में जमा करा लिया जाएगा। इसके साथ ही आरटीओ अधिकारी यातायात नियम का उल्लघंन करने वाले लाइसेंस भी कुछ समय के लिए निलंबित कर देंगे। रिपोर्ट में यह समयकाल 3—6 महीने बताया गया है।

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डीएल रद्द कर उसको ब्लैकलिस्ट डाल दिया जाएगा

रिपोर्ट में बताया कि अगर चालक फिर से यातायात नियमों को तोड़ता पकड़ा गया तो उसका डीएल रद्द कर उसको ब्लैकलिस्ट डाल दिया जाएगा। डीसीपी ट्रैफिक (पश्चिम) संजय खरात के अनुसार इससे पहले 5 बार यातायात नियम का उल्लघंन करने पर डीएल रद्द किए जाने की व्यवस्था थी, लेकिन अब ट्रैफिक पुलिस दो बार ऐसा करने पर आरटीओ से उस व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश कर सकती है। अधिकारियों की मानें तो नियमों में की गई इस सख्ती से यातायात अपराध में भारी कमी देखने को मिलेगी।