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बेंगलुरू: कांग्रेस विधायक के बेटे को 115 दिन बाद जमानत, मारपीट का है आरोपी

शहर की युवा कांग्रेस के महासचिव नलपद को युवक पर हमले के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था।

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Mohammed Nalapad

बेंगलुरू: कांग्रेस विधायक के बेटे 115 दिन बाद को जमानत, मारपीट का है आरोपी

बेंगलुरू: कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को मध्य बेंगलुरू के शांतिनगर से कांग्रेस विधायक एन. ए. हारिस के बेटे मोहम्मद नलपद को एक शख्स पर कथित रूप से हमला करने के मामले में जमानत दे दी। नलपद के वकील उस्मान ने बताया कि उच्च हाईकोर्ट ने नलपद को दो लाख रुपए का निजी मुचलका जमा कराने पर सशर्त जमानत दी है और उनसे बिना अदालत की मंजूरी के शहर छोड़ने को मना किया है।

गौरतलब है कि 17 फरवरी को एक छोटे से विवाद के बाद एक शख्स को निर्मम तरीके से पीटने के बाद 24 वर्षीय नलपद और छह आरोपियों ने 19 फरवरी को शहर के क्यूबन पार्क पुलिस स्टेशन में आत्मसमर्पण कर दिया था। कांग्रेस विधायक का बेटा फरवरी से न्यायिक हिरासत में था। नलपद की जमानत याचिका को पहले सत्र न्यायालय ने दो मार्च को सत्र अदालत ने और 14 मार्च को उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।

शहर की युवा कांग्रेस के महासचिव नलपद को युवक पर हमले के लिए पार्टी से बाहर कर दिया गया था। शांतिनगर से तीन बार के विधायक हारिस ने इस जमानत को खुदा का आशीर्वाद करार दिया। विधायक ने पत्रकारों को बताया कि परिवार को राहत मिली है और हम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं कि वह जमानत पर जेल से रिहा हो गया।

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