5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

केरल: पत्रकार की मौत मामले में आईएएस श्रीराम वेंकटरमन को मिली जमानत

IAS officer Sriram Venkatiraman को जमानत तिरुवनंतपुरम मजिस्ट्रेट कोर्ट से मिली राहत बाइक सवार पत्रकार को टक्कर मारने का आरोप

2 min read
Google source verification
sriram venkataraman

नई दिल्ली। केरल में पत्रकार को कार से टक्कर मारने वाले आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन ( IAS officer Sriram Venkataraman ) को जमानत मिल गई है। तिरुवनंतपुरम के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वेंकटरमन की जमानत अर्जी को मंजूरी दी है। मलयाली अखबार के पत्रकार के.एम. बशीर की मौत के ( kerala journalist died ) बाद आईएएस अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी।

आईएएस पर आरोप

आईएएस अधिकारी को जमानत देने वाले मजिस्ट्रेट ने कहा कि अभियोजन पक्ष को साबित करना होगा को श्रीराम वेंकटरमन हादसे के वक्त नशे में थे। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 और भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत तभी मामला दर्ज किया जा सकता है। वेंकटरमन पर कथित तौर पर नशे में अपनी गाड़ी से पत्रकार को टक्कर मारने का आरोप है।

VIDEO: मिशन कश्मीर पर अजीत डोभाल, जवानों से मिलकर लिया हालात का जायजा

शरीर में नहीं मिला अल्कोहल

मजिस्ट्रेट अनीसा ए ने कहा कि वेंकटरमन के खून में अल्कोहल की मात्रा नहीं मिली है। उनकी जमानत मंजूर की जाती है। उन्होंने बचाव पक्ष की उस दलील को स्वीकार किया जिसमें कहा गया था कि आरोपी के खून के नमूनों में अल्कोहल की मात्रा नहीं मिली है।

अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आरोपी ने पीछे से टक्कर मारा था। इस वजह से माना जा रहा है कि उस वक्त आरोपी अधिक मात्रा में शराब पी रखी थी, इसलिए श्रीराम वेंकटरमन पर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए।

जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदना नहीं होगा आसान, सरकार मांग सकती है डोमिसाइल सर्टिफिकेट

क्या है पूरा मामला

बता दें कि दो अगस्त की रात मलयाली अखबार सिराज के ब्यूरो प्रमुख केएम बशीर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान म्यूजियम चौराहे पर पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उन्हें टक्कर मार दी। जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। कार आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन चला रहे थे। IAS officer Sriram Venkataraman के साथ एक महिला भी मौजूद थी।