
मुजफ्फरपुर बालिका गृह मामला: बिहार पुलिस पर SC सख्त, पूछा एक महीने बाद भी कैसे फरार चल रही हैं मंजू वर्मा
पटना। देश की सर्वोच्च अदालत ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में सख्ती दिखाते हुए बिहार पुलिस को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है कि एक महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक बिहार की पूर्व मंत्री मंजू वर्मा को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। वह फरार चल रही है और किसी को कोई खबर तक नहीं है। अदालत ने इस संबंध में बिहार डीजीपी को समन जारी करते हुए कहा कि एक महीने के बाद भी मंजू वर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सका है, इस बारे में बिहार पुलिस 27 नवंबर तक कोर्ट को बताएं। बता दें कि इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस मदन बी लोकुर ने कहा कि ये तो गजब है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर फरार है और इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। कोई नहीं जानता की वह कहां पर है? इसके अलावे सरकार भी मामले की गंभीरता को नहीं देख पा रही है,ये एक विचित्र और हैरानी की बात है।
27 नवंबर तो जवाब दे पुलिस
आपको बता दें कि कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि शेल्टर होम में बदइंतजामी के बारे में बिहार के मुख्य सचिव 27 नवंबर को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब दें। इससे पहले कोर्ट ने मंजू वर्मा को गिरफ्तार नहीं किए जाने के संबंध में सरकार से जवाब मांगा था, जिसपर सरकार ने कहा था मंजू वर्मा नहीं मिल रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा था कि यह तो अजीब बात है कि सरकार को पता ही नहीं है कि उसकी पूर्व मंत्री कहां है। ऐसा लगता है कि बिहार में सबकुछ सही नहीं चल रहा है।
आर्म्स एक्ट में फरार चल रही हैं मंजू वर्मा
आपको बता दें कि बिहार की पूर्व कैबिनेट मंत्री मंजू वर्मा आर्म्स एक्ट में फरार चल रही हैं। इससे पहले यह अटकलें लगाई जा रही थी कि वह सरेंडर कर सकती हैं। लेकिन उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की और मंझौल अनुमंडल न्यायालय में आवेदन देकर यह मांग की कि मंजू वर्मा को फरार घोषित ना किया जाए। बता दें कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड के बाद जब पुलिस ने पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा के चेरिया बरियारपुर थाना अंतर्गत श्रीपुर गांव में उनके आवास पर छापेमारी की थी तो छापेमारी के दौरान पुलिस ने 50 अवैध कारतूस बरामद किए थे।
Published on:
12 Nov 2018 04:12 pm
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