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निर्भया केसः दोषी मुकेश सिंह पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती

राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दी गई है दया याचिका। सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को दी गई है चुनौती। दोषी की वकील वृंदा ग्रोवर ने दी जानकारी।

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सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। देश को झकझोरने वाले निर्भया गैंगरेप और मर्डर केस (Nirbhaya gang-rape and murder case) के एक दोषी मुकेश कुमार सिंह ने राष्ट्रपति द्वारा उनकी दया याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया है और इसे चुनौती दी है।

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इस संबंध में निर्भया के दोषी की वकील वृंदा ग्रोवर ने बताया, "राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज किए जाने को चुनौती देते हुए दोषी मुकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।"

बता दें कि राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बीती 17 जनवरी को निर्भया गैंगरेप-मर्डर केस (Nirbhaya gang-rape and murder case) के दोषी मुकेश सिंह की दया याचिका खारिज कर दी थी।

दया याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली स्थित पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के खिलाफ नया डेथ वारंट जारी कर दिया था। इस डेथ वारंट के मुताबिक चारों दोषियों मुकेश, पवन, विनय और अक्षय को आगामी 1 फरवरी की सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी।

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गौरतलब है कि दोषियों के वकील एपी सिंह ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए एक याचिका दायर की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने अभी तक उन्हें दोषी पवन, अक्षय और विनय के दस्तावेज नहीं सौंपे हैं। इसके चलते उन्हें क्यूरेटिव पेटिशन और राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजने में देरी हो रही है।