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पत्रकार हत्याकांड- हत्या के आरोपी मो. कैफ के खिलाफ कुर्की का आदेश

मो. कैफ ने अगस्त में सीवान इंजीनियङ्क्षरग कॉलेज के लिपिक फिरोज खान उर्फ नन्हे खान से दो लाख रुपये रंगदारी मांगी थी।

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Vikas Gupta

Sep 15, 2016

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सीवान। सीवान की एक अदालत ने वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के संदिग्ध मोहम्मद कैफ उर्फ बंटी के खिलाफ एक अन्य मामले में गुरुवार को कुर्की जब्ती के आदेश दिए।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरङ्क्षवद कुमार ङ्क्षसह ने 11 वर्ष बाद जमानत पर रिहा हुए राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ फोटो वायरल होने के बाद चर्चा में आये मो. कैफ के विरुद्ध रंगदारी मांगने के मामले में कुर्की-जब्ती के आदेश दिए हैं। मो. कैफ ने अगस्त में सीवान इंजीनियङ्क्षरग कॉलेज के लिपिक फिरोज खान उर्फ नन्हे खान से दो लाख रुपये रंगदारी मांगी थी।

इसके बाद खान की शिकायत पर सीवान नगर थाने में कैफ तथा तीन अन्य के खिलाफ प्राथिमिकी दर्ज हुई थी। इस मामले पर सुनवाई करते हुये मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने उसके विरुद्ध कुर्की- जब्ती के आदेश दिये हैं। गौरतलब है कि मो. कैफ वरिष्ठ पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के संदिग्ध है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

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