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नाबालिग पीड़िता को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले को तीन वर्ष का कारावास

नाबालिग पीड़िता को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपी को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

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नाबालिग पीड़िता को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपी को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

Crime news . नाबालिग पीड़िता को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश पाक्सो ने बालकों का संरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत आरोपी को तीन-तीन वर्ष सश्रम कारावास व 500-500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न दे पाने की स्थिति में 6-6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पीड़िता की माता ने बालोद थाना में दर्ज कराई थी रिपोर्ट

विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख के अनुसार 27 जून 2020 को पीड़िता की माता ने थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी शंकरदास मानिकपुरी ने पीडि़ता को अपना प्राइवेट पार्ट दिखाकर अश्लील हरकत की। लिखित शिकायत पर उपनिरीक्षक सरिता तिवारी ने आरोपी शंकरदास मानिकपुरी के विरूद्ध धारा 509 एवं बालकों के संरक्षण अधिनियम की धारा-11 (1)/12 एवं अत्याचार अधिनियम की धारा-3 (क) का अपराध पंजीबद्ध किया।

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दादा-दादी के घर टीवी देखती थी तो आरोपी करता था अश्लील हरकत

पीड़िता ने बताया कि कक्षा 5 वीं में पढ़ने के दौरान जब दादा-दादी के घर टीवी देखती थी तो आरोपी अश्लील हरकत करता था। उसने इसकी जानकारी अपने माता-पिता को दी थी। घटना की जानकारी उसकी मां ने वार्ड पार्षद को दी। वे लोग आरोपी के विरूद्ध घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने थाना दल्लीराजहरा गए। सम्पूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र 26 अगस्त 2020 को प्रस्तुत किया गया। प्रकरण की विवेचना सेवानिवृत्त डीएसपी अब्दुल अलीम खान, उपनिरीक्षक सरिता तिवारी ने किया।

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