
कोर्ट, पत्रिका फोटो
Crime News: बालोद जिले के राजहरा थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों और आपसी रंजिश के चलते एक दर्दनाक हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी बालक राम बांका ने अपनी पत्नी के मृतक कामता प्रसाद रावटे के साथ अवैध संबंधों की वजह से गुस्से में आकर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इस मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास और 500 रुपये का जुर्माना, साथ ही साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में 3 साल की सजा सुनाई।
घटना 22 नवंबर,2022 की सुबह की है। मृतक कामता प्रसाद राजमिस्त्री का काम करने के लिए घर से राजहरा गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। उसके मोबाइल फोन पर कई बार कॉल किए जाने के बावजूद फोन बंद मिला। इसके बाद कामता प्रसाद के पिता शत्रुहन लाल रावटे ने 23 नवंबर को थाना राजहरा में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 23 नवंबर को ही पथराटोला स्थित दीपक भुआर्य के खेत में कामता प्रसाद का शव संदिग्ध अवस्था में पाया गया। शव के पास सायकल, चप्पल, टोपी और टिफिन पड़े हुए थे, जबकि उसके गले में गमछा लिपटा हुआ था और शरीर पर चोट के निशान थे।
जांच के दौरान मृतक के परिवार वालों और स्थानीय गवाहों से मिली जानकारी से यह सामने आया कि आरोपी बालक राम बांका और उसके साथी रूमन लाल भुआर्य ने मिलकर कामता प्रसाद को रास्ते में रोककर उसकी हत्या की। यह हत्या अवैध संबंधों और पुरानी रंजिश के चलते की गई थी। आरोपी ने मृतक के गले में गमछा कसकर और मारपीट करके उसे खेत में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दी थी।
प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी बालक राम बांका को भादंसं की धारा 302 (हत्या) और 201 (साक्ष्य नष्ट करना) के तहत दोषी ठहराया। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं, साक्ष्य छिपाने के आरोप में उसे 3 साल की सजा भी दी गई। प्रकरण की पैरवी विशेष लोक अभियोजक पुष्पदेव साहू ने की।
Updated on:
1 Mar 2026, 3:36 PM IST
Published on:
1 Mar 2026, 3:35 PM IST
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