महाराष्ट्र: चुनाव से पहले अजित पवार ने छोड़ी विधायकी, स्पीकर को सौंपा इस्तीफा
ओझा ने बताया कि परिवाद पत्र भादवि की धारा 124 (ए), 125 और 505 के तहत दायर की गई है। उन्होंने कहा कि अदालत द्वारा इस मामले की सुनवाई की तारीख 21 अक्टूबर तय की गई है।
आपको बता दें कि इससे पहले उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के महराजगंज कोर्ट में भी पाक पीएम इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
जानकारों की मानें तो यह इमरान खान के खिलाफ दाखिल यह देश का पहला मुकदमा है।
उद्धव ठाकरे बोले- बालासाहेब को दी थी जुबान, एक दिन बनेगा शिवसेना का CM
बांसुरी ने कुछ ऐसे पूरी की मां सुषमा स्वराज की अंतिम इच्छा, जाने क्या चाहती थीं पूर्व विदेश मंत्री
यह मुकदमा वकील विनय कुमार पांडे की ओर से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी महाराजगंज की कोर्ट में दर्ज कराया गया है।
कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए वकील विनय कुमार पांडे ने कहा कि पाक पीएम अपने विवादित बयानों से भारत में राष्ट्रद्रोह और दो वर्गों के बीच वैमनस्यता फैलाने का काम करते हैं।